परिचय
विद्यावेतन योजना महाराष्ट्र: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग या कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए शुरू की हैं। इस योजना के तहत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले और सरकारी या निजी छात्रावास या छात्रावास के बाहर रहने वाले छात्रों को अतिरिक्त निर्वाह भत्ता दिया जा रहा हैं। छात्रों को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के निर्वाह भत्ते में कोर्स की किताबे, भोजन, स्टेशनरी और निवास का खर्च चलाना संभव नहीं हो पाता हैं। इसलिए छात्रों को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 5000 रूपये से 10,000 रूपये तक का अतिरिक्त विद्यावेतन दिया जा रहा हैं। इस विद्यावेतन योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जानने के लिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़े।
Vidya Vetan Yojana Maharashtra Overview
विद्यावेतन योजना क्या है?
विद्यावेतन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक निर्वाह भत्ता योजना हैं जिसके तहत उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती हैं। विद्यावेतन योजना का उद्देश्य शैक्षणिक स्तर पर लगने वाले खर्चे से छात्रों को राहत देना हैं। भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम वाले महाविद्यालय में पढ़ने वाले और शासकीय छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 190 रूपये से 425 रूपये प्रति माह निर्वाह भत्ता दिया जाता था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलने वाली इस छात्रवृत्ति निर्वाह भत्ते में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा करना संभव नहीं हैं।
अनुसूचित जाति के छात्र जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम से जुड़े सरकारी छात्रावास में रहते हैं उन्हें पहले 100 रूपये प्रति माह निर्वाह भत्ता दिया जाता था। इस भत्ते में भोजन, निवास, किताबे, स्टेशनरी और अन्य महत्त्वपूर्ण चीजों के लिए लगने वाले खर्च पूरे करना असंभव हैं। ऐसे में इन छात्रों की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यावेतन योजना के तहत भत्ते के दर में बढ़ोतरी और भारत सरकार की छात्रवृत्ति अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देने का प्रस्ताव साल 2003-4 में पारित किया गया। इसके साथ ही जिन छात्रों को सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला हैं या फिर ऐसे छात्र जो छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला ऐसे छात्रों को निर्वाह भत्ता लागू किया गया हैं।
विद्यावेतन योजना से मिलने वाले लाभ क्या हैं?
अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यावेतन योजना के तहत किस पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना निर्वाह भत्ते का लाभ दिया जाएगा यह आगे पढ़ें।
शासकीय छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए योजना के लाभ
- दो साल या उससे कम समय वाले पाठ्यक्रम - बी.एड, डी.एड जैसे दो साल के कोर्स के लिए छात्रों को 500 रूपये प्रति महीने के दर से 10 महीने तक 5000 रूपये निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- दो से तीन साल का समय लगने वाले पाठ्यक्रम - इंजीनियरिंग, MBA, MAW आदि पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 5000 रूपये (10 महीने के अनुसार 500 रूपये प्रति माह) निर्वाह भत्ता।
- चार से पांच साल का समय लगने वाले पाठ्यक्रम - इंजीनियरिंग, मेडिकल, वास्तुशास्त्र, कृषि, पशु वैदकीय पाठ्यक्रमों के छात्रों को 700 रूपये प्रति माह के अनुसार 7000 रूपये (10 महीने) भत्ता दिया जाएगा।
शासकीय छात्रावास में प्रवेश ना मिलने वाले पात्र छात्रों के लिए योजना के लाभ
- बी.एड, डी.एड के छात्रों को 500 रूपये प्रति माह के हिसाब से 5000 रूपये दिए जायेंगे।
- इंजीनियरिंग, MBA, MAW आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को 700 रूपये प्रति माह के अनुसार 7000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- वैसे ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, वास्तुशास्त्र, कृषि, पशु वैदकीय पाठ्यक्रमों के छात्रों को 1000 रूपये प्रति माह के अनुसार 10,000 रूपये दिए जाएंगे।
- विद्यावेतन योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता भारत सरकार की छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगा।
विद्यावेतन योजना महाराष्ट्र की पात्रता क्या है?
विद्यावेतन योजना महाराष्ट्र के तहत सरकारी छात्रावास में रहने वाले और छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने वाले छात्रों के लिए कुछ पात्रता मानदंड रखे गए हैं। छात्रों के लिए रखे गए इन पात्रता मानदंडों की जानकारी दी गई हैं।
शासकीय छात्रावास में प्रवेश मिलने वाले छात्रों के लिए पात्रताएं
- लाभार्थी छात्र की सालाना आय भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए रखी गई आय का मर्यादा से ज्यादा ना हो।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को महाविद्यालय के छात्रावास में प्रवेश लेना जरूरी हैं।
- आवेदक छात्र का व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए।
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