परिचय
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना: उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब परिवारों और सामान्य वर्ग की बी.पी.एल कार्ड धारक विधवा महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु से यह योजना शुरू की हैं। इस शादी अनुदान योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता पाने के लिए योजना का आवेदन फॉर्म भरना पड़ता हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरना हैं और योजना की पात्रता क्या हैं।
Uttarakhand Shaadi Hetu Anudan Yojana Overview
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना क्या है?
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना हैं जिसे उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाया जा रहा हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। इस शादी अनुदान योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या बी.पी.एल या अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों में से आते हैं उनकी 2 लड़कियों को शादी के बाद यह अनुदान दिया जाएगा।
इतना ही नहीं उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की विधवा महिला जो बी.पी.एल/अंत्योदय परिवार से आती हैं उनकी 2 लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रूपये दिए जायेंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए जिस साल विवाह हुआ हैं उसी साल आवेदन करना पड़ेगा। जिस साल लड़की की शादी हुई हैं उस साल में 1 मार्च से लेके अगले साल के फरवरी महीने तक किया गया आवेदन स्वीकार किया जाएगा। शादी अनुदान योजना में निराश्रित महिलाओं की भी कम से कम 2 लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
शादी अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ
विधवा/निराश्रित महिलाओं और अनूसूचित जाती और जनजाति के परिवारों के लिए इस शादी अनुदान योजना के अंतर्गत क्या लाभ होने वाले हैं यह आगे सूचीबद्ध किया गया हैं।
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के लाभों की सूची
- उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के तहत रखी गई सालाना आय की शर्तों में राहत दी गई हैं।
- पहले अनूसूचित जाती और जनजाति, बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के लिए 15,000 रूपये की सालाना इनकम की शर्त को बदल के अब 48,000 रूपये कि गई हैं।
- विधवा महिलाओं और बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से गरीब परिवार और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।
शादी अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
उत्तराखंड की इस शादी अनुदान योजना में कई बार बदलाव किए गए हैं और आगे भी आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जायेंगे। फिलाल अभी नए अपडेट्स के अनुसार उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के लिए क्या पात्रताएं रखी गई हैं यह जान लेते हैं।
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना की पात्रता सूची
- आवेदक बी.पी.एल या अंत्योदय कार्ड धारक परिवार से होने चाहिए।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार पात्र हैं।
- सामान्य वर्ग की महिला जो बी.पी.एल परिवार की विधवा या निराश्रित विधवा महिला हैं।
- शादी के बाद एक साल के अंदर आवेदन करने पर ही आवेदक योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- आवेदनकर्ता और उसका परिवार उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- साल 2021 के अनुसार अब आवेदक की सालाना आय 48,000 रूपये से ज्यादा ना हो।
- शादी करने जा रही लड़कियों की आयु 18 से 45 वर्ष और दूल्हे को आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना में कैसे आवेदन करना है?
आपको बता दे की साला 2021 के पहले से ही उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के तहत भरे जाने वाले आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए हो इसके लिए प्रयास किए गए हैं। आवेदक को किसी भी प्रकार की असुविधा का अनुभव ना हो इसलिए शादी अनुदान फॉर्म Online कैसे भरना हैं यह आगे स्टेप बाई स्टेप बताया गया हैं।
शादी अनुदान योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
स्टेप 1- समाज कल्याण विभाग की अधिकारीक वेबसाइट पर जाएं।
आपको सबसे पहले https://ssp.uk.gov.in/ इस समाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाना हैं। इस पोर्टल के जरिए आप समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के जरिए चलाई जा रही पेंशन और अनुदान योजनाओं के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
स्टेप 2 - पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन हेतु पर्याय पर क्लिक करें।
आप जब पोर्टल पर विजिट करते हैं तब आपको होम पेज पर ही अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देंगे उस में से आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु यह विकल्प चुनना हैं।
स्टेप 3 - ऑनलाइन आवेदन हेतु पर्याय में दिए गए नया ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन पर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमे आवेदन की प्रक्रिया, स्थिति चेक करना, आवेदक का लॉगिन जैसे पर्याय दिखेंगे इस में नया ऑनलाइन आवेदन करें का पर्याय चुनें।
स्टेप 4 - आवेदन फॉर्म में योजना चुने पर्याय पर जाके योजना का चुनाव करें।
ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना का ऑनलाइन फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में योजना को सिलेक्ट करना हैं। योजना चुने इस पर क्लिक करके शादी अनुदान का पर्याय चुनें।
स्टेप 5 - शादी अनुदान चुनने के बाद आवदेक का व्यक्तिगत विवरण भरें।
आपको अब ऑनलाइन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे आवदेक का व्यक्तिगत विवरण, शादी की जानकारी आदि दर्ज करनी हैं।
इस फॉर्म में आपको आपका पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर, पति/पिता का नाम, पता, जन्म तारीख, बीपीएल कार्ड नंबर बैंक की जानकारी, शादी की तारीख, दूल्हे का नाम आदि की जानकारी पूछी जाएगी।
स्टेप 6 - घोषणा पत्र पर क्लिक करके कैप्चा कोड डालें।
आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भरने के बाद आपको सब से आखिर में दिए गए घोषणा पत्र के बॉक्स पर क्लिक करना हैं और कैप्चा कोड दर्ज करना हैं।
स्टेप 7 - आखिर में सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें।
सब से आखिर में आपको एक बार फॉर्म सही से पढ़ लेना हैं। अगर फॉर्म में कुछ जानकारी छूट गई हैं या गलत भरी हैं तो उसे सुधारे और सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें।
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