परिचय

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: भारत सरकार ने साल 2019 में छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए यह योजना निकली हैं। इस योजना के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टर तक खेती करने योग्य जमीन हैं और भूमि अभिलेख में जिनका नाम दर्ज हैं उन किसानों को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए 3000 रूपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत मिलने वाला वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी को 60 वर्ष आयु पूरे होने के बाद निश्चित रूप से दिया जाएगा। 


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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? योजना के पात्रता मानदंड और लाभ क्या हैं? किसान की मृत्यु के बाद भी यह पेंशन शुरू रहेगा क्या? ऐसी सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी के बारें में आप इस पोस्ट के जरिए जान सकते हैं। 

Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana (PM-KMY) Overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

योजना का नाम (English)


Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana 

योजना की शुरुवात

12 सितंबर साल 2019

विभाग


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 

उद्देश्य


वृद्ध किसानों को निश्चित मासिक पेंशन देना

लाभार्थी


देश के सभी भूमिधारक किसान 

मुख्य लाभ


3000 रूपये का मासिक पेंशन 

पात्रता


सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसान

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन और ऑनलाइन

अधिकारिक वेबसाइट

www.pmkmy.gov.in

आवश्यक दस्तावेज


आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जन्म प्रमाणपत्र आदि

आवेदन की अंतिम तारीख

अभी तक निर्धारित नहीं की हैं

संपर्क जानकारी




1800-3000-3468 इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नंबर पर संपर्क करें। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?

किसानों के हित के लिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) नाम से एक योजना निकाली हैं। गरीब और छोटे किसानों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिले और आत्मनिर्भर होके समाज में रह सके इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया था। pm-kmy एक पेंशन योजना हैं जिसके तहत पात्र किसानों को 3000 रूपये के आसपास सुनिश्चित मासिक पेंशन दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग किसान अपनी वित्तीय सहायता के लिए कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार की योजना होने के कारण सभी राज्यों में लागू हैं। 


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के बाद पेंशन पाने के लिए किसानों को उनके सुविधा के अनुसार 55 रूपये से लेके 200 रूपये तक महीने का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आवेदक अपने 60 साल पूरे हो जाने के बाद तुरंत मासिक पेंशन के लिए क्लेम कर सकता हैं। 


मृत्यु के बाद इस पेंशन का क्या होगा? अगर आप के मन में यह सवाल आया होगा तो आपको बता दे की किसान की किसी कारण मृत्यु हो जाति हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान की पत्नी को पेंशन की 50% राशि दिए जायेंगे। यह राशि परिवारिक पेंशन के रूप में सिर्फ पति या पत्नी को ही मिल सकता हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था सुरक्षा करना हैं। सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी बुढ़ापे में वित्तीय सहायता मिल सकते यह भी एक इस योजना के पीछे का उद्देश्य हो सकता हैं। इस योजना के साथ ही भारत सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसे अन्य कई योजनाएं निकाली हैं। इस योजना में एक दम कम अंशदान में पेंशन के लाभ मिलेंगे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से मिलनेवाले लाभ

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) के अंतर्गत पात्र किसानों को क्या लाभ मिलेंगे इसकी सूची आगे दी गई है। 

PM-KMY के लाभों की सूची 

1) किसान को विकलांगता आने पर लाभ

अगर आवेदक किसान नियमित रूप से योजना के तहत 55 रूपये या 200 रूपये का अंशदान कर रहा हैं परंतु 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान किसी कारण स्थायि रूप से विकलांग हो जाता हैं और वो नियमित अंशदान करने के लिए सक्षम नहीं रहता हैं ऐसे में उसकी पत्नी इस अंशदान को नियमित भरके योजना को शुरू रख सकती हैं।


अगर विकलांग किसान के परिवार को योजना आगे शुरू नहीं रखनी हैं या किसान का जीवनसाथी अंशदान भरने के लिए सक्षम नहीं हैं ऐसे में वो योजना के तहत भरे सभी पैसे ब्याज के साथ निकाल सकता हैं। 

2) योजना छोड़ने के बाद मिलने वाले लाभ 

    1. जिन किसानों ने योजना शुरू करने बाद 10 साल या उससे पहले छोड़ देते हैं या योजना को छोड़ देना चाहते हैं तो उनको उनका अंशदान और अंशदान पर मिला बैंक का ब्याज भी वापस किया जाएगा। 
    2. PM-KMY के तहत नियमित अंशदान करने वाले किसान की किसी कारण मृत्यु हो जाति हैं तो उसकी पत्नी को इस योजना के तहत नियमित अंशदान करके योजना शुरू रखने का अधिकार रहेगा। या फिर योजना बंद करनी हैं तो उसका अधिकार भी किसना की पत्नी को रहेगा। 
    3. अगर किसान और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाति हैं तो योजना के तहत उन्होंने भरें अंशदान को पुनः निधि में जमा कर दिया जाएगा। 
    4. जिन किसानों ने PM-KMY के तहत कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा साल पर 60 साल की आयु होने से पहले तक अंशदान किया हैं परंतु 60 साल आयु पूरे होने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं उन्हें सिर्फ उनका अंशदान और उसपर मिला बचत बैंक का ब्याज वापस किया जाएगा।

3) मृत्यु के बाद परिवार को लाभ

प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लाभार्थी किसान को पेंशन मिलना शुरू हो गया हैं और इसी बीच किसी कारण किसान की मृत्यु हो जाति हैं तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन का 50% यानी 1500 रूपये लेने की हकदार रहेगी। पेंशन का 50% परिवारिक पेंशन के रूप में सिर्फ पत्नी को ही दिया जाएगा। 


नोट - किसान किसी भी लिंग का हो सकता हैं उसके अनुसार इस योजना में बदल होंगे जैसे अगर किसान एक स्त्री हैं तो उसके मृत्यु के बाद उसके पति को लाभ मिलेगा। 

4) पीएम किसान के लाभ 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किए जाने वाले योगदान के लिए किसान पीएम किसान के तहत मिलने लाभों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अंशदाता को 

नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट करना पड़ेगा। पीएम किसान योजना से मिलने वाली राशि किसान के जिस खाते में जमा होती हैं वहां से फिर PM-KMY का अंशदान कट होगा। 

5) योजना के तहत सरकार का समान कंट्रीब्यूशन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) के तहत अंशदाता जितने राशि का कंट्रीब्यूशन कर रहा हैं उतना ही राशि का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार भी करेगी। उदा. जैसे की अगर आप PM-KMY के तहत 200 रूपये अंशदान कर रहे हैं तो सरकार भी योजना के तहत आप के लिए 200 रूपये का कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी की आपका कुल कंट्रीब्यूशन 400 रूपये का होगा।

6) 3,000 रूपये का मासिक पेंशन

PM-KMY के तहत अंशदान करने वाले किसानों को उनकी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद से 3000 रूपये के नजदीक मासिक पेंशन दिया जाएगा। इस बीच अंशदाता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को योजना शुरू रखने पर 1500 रूपये का पेंशन जारी रहेगा जो अंशदाता के पेंशन का 50% होगा। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pm-kmy) की पात्रता

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इस पेंशन योजना के तहत जिन किसानों को निश्चित मासिक पेंशन पाना हैं वे आगे दिए गए पात्रता मानदंड अनुसार अपनी पात्रता और अपात्रता की जांच कर सकते हैं। 

PM-KMY की पात्रता सूची

    1. किसानों के पास 2 हेक्टर उबजाऊ जमीन होना जरूरी है जहां खेती की जा सकती हैं।
    2. pm-kmy के तहत आवेदन करने वाले किसानों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    3. किसान जिस राज्य का निवासी हैं उस राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के भूमि अभिलेख में किसान का नाम दर्ज होना जरूरी हैं। 
    4. सभी राज्यों के छोटे और मार्जिनल किसान इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।
    5. योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान आयकरदाता नहीं होने चाहिए। 
    6. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदक किसान की संस्थागत जमीन नहीं होनी चाहिए। 
    7. किसान या उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति पूर्व या वर्तमान में महापौर/ जिला पंचायत का अध्यक्ष/ केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालयों, कार्यालयों और किसी भी विभागों में स्थायी रूप से कार्यरत ना हो। 
    8. आवेदक किसान पूर्व या वर्तमान में राज्य का मंत्री या लोक सभा/ राज्य विधान सभा/राज्य सभा/राज्य विधान परिषद में सदस्य ना हो।

PM-KMY की अपात्रता सूची

    1. जिन किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हैं वे इस पेंशन योजना के लिए अपात्र माने जायेंगे।
    2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने से पहले किसानों ने अगर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी हैं तो वे इस योजना के लिए अपात्र माने जायेंगे।
    3. जिन किसानों को किसी राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर प्रदान किया गया हैं वे अपात्र हैं।
    4. किसान या किसना के परिवार से कोई भी किसी संवैधानिक पदों पर कार्यरत होने पर आवेदक को पात्र नहीं माना जाएगा। 
    5. अगर किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना का चुनाव करने पर PM-KMY के लिए पात्र नहीं रहेंगे। 
    6. जो किसान खेती के साथ बड़ी कंपनियों या निकायों में डॉक्टर, इंजीनियर,वकील,चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पदों पर कार्यरत हैं वे अपात्र रहेंगे।  

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है?

प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए www.pmkmy.gov.in अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते या फिर आगे दी गई जानकारी के अनुसार अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 

PM-KMY आवेदन प्रक्रिया 

स्टेप 1 - कॉमन सर्विस सेंटेर जाए

आपको PM-KMY योजना का फॉर्म भरने के लिए आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटेर जाना हैं। 

स्टेप 2 - आवश्यक दस्तावेज तयार रखें

प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना के लिए लगने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म भरते समय आपको तयार रखने हैं। अपको इस फॉर्म को भरने के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक के डिटेल्स देने जरूरी हैं।

स्टेप 3 - ग्राम स्तरीय उद्यमी को नकद अंशदान

ग्राम स्तरीय उद्यमी को प्रारंभ के अंशदान के पैसे नकद दिए जाएंगे। 

स्टेप 4 - ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरी करें।

आपकी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमी 

आपका नाम, जन्म तारीख और आधार कार्ड नंबर दर्ज करगा।

स्टेप 5 - प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। 

आपका योजना के तहत रजिस्ट्रेशन ग्राम स्तरीय उद्यमी के द्वारा किया जाएगा। ग्राम स्तरीय उद्यमी आपका बैंक खाता विवरण,ईमेल आइडी, पति/ पत्नी का विवर,मोबाईल नंबर और नॉमिनी की जानकारी दर्ज करके आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कर के देगा।

स्टेप 6 - अपने अंशदान की राशि सुनिश्चित करके भुगतान करें। 

PM-KMY के लिए दी गई सिस्टम आपके आयु के अनुसार आपको महीने का कितना अंशदान भरना हैं यह जेनरेट करेगी। उसी हिसाब से पहले अंशदान की राशि आपको ग्राम स्तरीय उद्यमी को नकद देनी हैं।

स्टेप 7- ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म भरें।

आपका नॉमिनी के साथ ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म प्रिंट करके आपको दिया जाएगा जिस पर को सिग्नेचर करने होंगे। इस प्रिंट को स्कैन करके ग्राम स्तरीय उद्यमी सिस्टम में अपलोड कर देगा। 

स्टेप 8 - यूनिक नंबर वाला किसान कार्ड हासिल करें। 

आखिर में आपका एक यूनिक किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट होगा और आपका किसान कार्ड प्रिंट होगा। 


इसप्रकार आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लगनेवाले दस्तावेज

आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना हैं तो आगे दिए गए जरूरी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी हैं। 

PM-KMY के दस्तावेजो कि सूची

    1. आवेदक का आधार कार्ड 
    2. रजिस्टर मोबाइल नंबर
    3. बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड के साथ)
    4. ईमेल आईडी (अनिवार्य नहीं हैं) 
    5. जन्म प्रमाणपत्र (पति/पत्नी/किसान का)

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना pdf कैसे प्राप्त करें?

आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करनी हैं तो आप योजना की अधिकारिक वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको योजना का PDF चाहिए हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना pdf सर्च करना हैं। आपको सरकारी साइट पर ही PDF दिखाई देगी उस पर क्लिक करके आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना pdf प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लिस्ट कैसे चेक करें?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ऐसे योजना हैं जो पूर्णतः ग्राहक की इच्छा पर निर्भर हैं। अगर ग्राहक इस योजना के तहत अंशदान करना चाहता हैं तो ही इस योजना के लाभों के लिए तो पात्र रहेगा। पात्रता मानदंडों के अनुसार ही इस योजना के लिए ग्राहक आवेदन कर सकता हैं।


आपको योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी जैसे की आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लिस्ट प्राप्त करनी हैं तो अपने नजदीकी ग्राम स्तरीय उद्यमी या अन्य सेवा केंद्रों से संपर्क कर सकते है। इसके अलावा आप https://connect.csc.gov.in/ इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके अपना प्रोफाइल, आवेदन स्टेटस और अंशदान की जानकारी देख सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने का निर्धार  बहुत ही अच्छा साबित हो सकता हैं। इस योजना के तहत दिए जाने वाली पेंशन सुविधा से किसानों को वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा के साथ किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। छोटे और मार्जिनल किसानों की उन्नति होगी। देश के सभी छोटे और मार्जिनल किसान इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों से अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जरूर आवेदन करें। 

अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब

1) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ी खबरें कौनसी है?

केंद्र सरकार ने साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरआत करने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत छोटे और मार्जिनल किसानों को लगभग 3000 रूपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इस पेंशन के लिए किसानों को उम्र के अनुसार 55-200 रूपये का अंशदान करना पड़ेगा। भारत सरकार भी इस योजना के तहत ग्राहक के जितना समान कंट्रीब्यूशन करेगी। ग्राहक के 60 साल पूरे होने तक नियमित अंशदान करने पर अंशदाता को 60 साल बाद मासिक पेंशन लागू होगा। अन्य जानकारी के लिए हमारे पोस्ट से रेफरेंस ले सकते हैं। 

2) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई?

केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रायल विभाग की ओर से 12 सितंबर साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरआत की गई। यह एक मासिक पेंशन योजना हैं जो सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई हैं। इस योजना के तहत अंशदान करने पर 60 वर्ष आयु होने पर हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाएगी।

3) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य क्या रहा है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए मासिक पेंशन सुविधा उपलब्ध करके देना हैं। अन्य कर्मचारियों की तहत ही किसानों को भी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का मौका केंद्र सरकार दे रही हैं। योजना पूरी होने पर किसानों को 3000 रूपये के पेंशन का लाभ मिलेगा। 

4) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना registration कैसे करना है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना registration करने के लिए आपको अपने रीजन के कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। सब से पहले ग्राम स्तरीय उद्यमी आपका अथेंटिकेशन करगा और आपके व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य जानकारी के विवरण भर के प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के पंजीकरण पोर्टल पर आपका योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देगा। आप खुद भी यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर सकते हैं इसके लिए आपको CSC पोर्टल पर जाना पड़ेगा।