परिचय
कन्यादान योजना 2024: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रहने वाले गरीब और पिछड़े परिवारों के सामूहिक विवाह में शामिल होके विवाह करने वाले जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। आर्थिक रूप से गरीब लोग अपने बच्चों की शादी के लिए कर्ज लेके कर्ज में डूब जाते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से कई समस्याओं से जुगरना पड़ता हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने साल 2003 में कन्यादान योजना शुरू की हैं। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह में शामिल हुए जोड़े को 20,000 रूपये और गैर सरकारी सस्थानों को 4000 रूपये का अनुदान दिया जाता हैं। साल 2008 के शासन निर्णय के अनुसार यह अनुदान शादी के दिन ही दिया जाएगा। कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लाभ किन-किन लोगों को दिए जाएंगे इस की जानकारी आगे जरूर पढ़े।
Kanyadan Yojana Maharashtra Overview
कन्यादान योजना 2024 क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महाराष्ट्र एक ऐसी योजना हैं
जिसके तहत सामूहिक विवाह में शामिल हुए गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले नवबौद्ध,अनुसुचित जाति, धनगर, वांजारी, घुमंत, विमुक्त और अन्य पिछड़े जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामूहिक विवाह में शामिल हुए जोड़े को 20,000 रूपये का अनुदान दिया जाता हैं। कन्यादान योजना की शुरुआत 24 दिसंबर साल 2003 में कि गई थी जिसको महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीड़ा एवं विशेष सहायता विभाग के तहत चलाया जा रहा हैं।
कन्यादान योजना महाराष्ट्र के तहत साल 2003 में गरीब पिछड़े वर्ग के सामूहिक विवाह में शामिल जोड़े को 10,000 रूपये और गैर सरकारी सस्थानों को हर जोड़े पर 2000 रूपये का अनुदान लागू किया गया था। 18 दिसंबर साल 2008 में आए सरकारी फैसले के अनुसार इस योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता दुल्हन के माता/पिता या परिवार वालों को शादी के दिन ही देने का निर्धारित हुआ हैं। इस योजना में फिर से एक बाद बदलाव करते हुए 15 दिसंबर साल 2016 के शासन निर्णय के अनुसार कन्यादान योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ा के 20,000 रूपये किया गया हैं। इस के साथ ही गैर सरकारी सस्थानों का अनुदान बढ़ा कर हर जोड़े पर 4000 रूपये किया गया हैं।
कन्यादान योजना महाराष्ट्र से मिलने वाले लाभ क्या हैं?
कन्यादान योजना 2024 के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होके शादी करने वाले जोड़े को सरकार की ओर से कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी यह आगे दिया गया हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महाराष्ट्र के लाभो की सूची
- सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले गैर सरकारी सस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- गैर सरकारी सस्थानों को हर जोड़े पर 4000 रुपयों का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इन सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होके शादी करने वाले जोड़े को शादी के दिन 20,000 रूपये आर्थिक सहायता मिलेगी।
- योजना के तहत दी जाने वाली यह राशि दुल्हन के माता/पिता/अन्य पालक को क्रॉस चेक द्वारा दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पहली शादी करने वाले जोड़े के साथ ही दूसरी बार शादी करने वाली विधवा महिला को भी लाभ दिया जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों शादी से हुए खर्चे से हो रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी।
- योजना के तहत जोड़े को दिए जाने वाले अनुदान में दुल्हन के मंगलसूत्र और जीवनयापन के लिए लगने वाली सामग्री का खर्चा शामिल हैं।
कन्यादान योजना 2024 की पात्रता क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महाराष्ट्र के तहत लाभ लेने वाले जोड़े के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या-क्या पात्रता मानदंड रखे गए हैं यह आगे सूचीबद्ध किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता सूची
- योजना के लिए दूल्हा या दुल्हन या दोनों घूमंतू, विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति(नवबौद्ध भी शामिल),अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार से होने चाहिए।
- विवाह समारोह में शामिल हुआ दूल्हा और दुल्हन महाराष्ट्र के मूल निवासी होने चाहिए और दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होना जरूरी हैं।
- कन्यादान योजना के तहत सिर्फ पहले शादी के लिए ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधवा महिला को छोड़ के।
- पति के गुजर जाने के बाद विधवा महिला अगर दूसरी शादी कर रही हैं तो वे इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
- लाभार्थी जोड़े ने बालविवाह या दहेज प्रथा के खिलाफ रखे गए नियमों का उल्लघंन ना किया हो।
- सरकारी/ सार्वजनिक प्राधिकरणों, केंद्र/ राज्य के स्वायत्त संगठन, जिला परिषद आदि सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर सकते हैं।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास विवाह समारोह में शामिल होने वाले जोड़े को विवाह से 30 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फॉर्म और दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे।
- लाभार्थी जोड़े का जाति प्रमाणपत्र जिले के तहसीलदार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- गैर सरकारी सस्थानों द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े रहने आवश्यक हैं।
- स्थानिक पंजीकरण और सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम के तहत यह स्वैच्छिक संस्थान रजिस्टर्ड होना जरूरी हैं।
- सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले गैर सरकारी या सरकारी सस्थानों को विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य हैं।
- कन्यादान योजना तहत दिए जाने वाले अनुदान के लिए इन सस्थानों को तीन महीने के अंदर विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य हैं।
- आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में विवाह पंजीकरण के लिए इमाव और विमाप्र कल्याण विभाग, विजाभज आदि विभागों के अ, ब और क ग्रुप में से एक अधिकारी खुद उपस्थित होना जरूरी हैं।
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