परिचय

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल 2021 में शुरू किया गया हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में एक ही घर में रहने वाले एक से ज्यादा परिवारों को स्वतंत्र घर बनाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करना हैं। इस योजना के तहत प्लॉट उपलब्ध करने के बाद सरकार शासकीय योजनाओं और बैंक के माध्यम से घर बनाने के लिए इन परिवारों को लोन भी उपलब्ध करेगी। राज्य में रहने वाले हर नागरिकों को सम्मान पूर्व जीने का और खुद के स्वतंत्र मकान में रहने का अधिकार हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत अब हर पात्र परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास योजना का लाभ उठा पाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त में प्लॉट पाने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना हैं इसकी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

Mukhyamantri awasiy bhu adhikar yojana overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम


मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

योजना का नाम (English)

Mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana

योजना की शुरुवात

11 नवंबर साल 2021

विभाग


राज्यस्व विभाग मध्यप्रदेश सरकार 

उद्देश्य



जिन परिवारों के पास खुद का मकान नहीं हैं उनको मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराना।

लाभार्थी


मध्यप्रदेश के मूल निवासी परिवार

मुख्य लाभ



लाभार्थियों को स्वतंत्र प्लॉट और सरकारी योजनाओं के तहत आवासीय लोन।

पात्रता


रहने के लिए स्वतंत्र घर नहीं हैं ऐसे परिवार

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रक्रिया 

अधिकारिक वेबसाइट

https://saara.mp.gov.in/

आवश्यक दस्तावेज


समग्र आईडी, आधार नंबर, जन्म प्रमाण आदि

आवेदन की अंतिम तारीख

निर्धारित नहीं हैं


संपर्क जानकारी



0755-2525804 इस सारा हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क करें। 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है?

राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना खुद का स्वतंत्र घर नहीं हैं और एक ही घर में एक से ज्यादा परिवार रहते हैं। जिन लोगों के पास खुद का मकान नहीं हैं उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई आवास योजनाएं लाती हैं। परंतु इन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास मकान बनाने के लिए खुद की जमीन होना अनिवार्य हैं। ऐसे में जिन परिवारों के पास अपनी-अपनी स्वतंत्र जमीन नहीं हैं वे परिवार इस योजना के लाभों से वंचित रहते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरआत की हैं। 


मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंर्तगत मध्यप्रदेश सरकार भूमिहीन परिवारों को मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध करा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना (MP) जैसी आवास योजनाओं और बैंक के माध्यम से मकान बनाने के लिए इन परिवारों को लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अनुसार परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और उनके अविवाहित लड़की/लड़का ऐसी रखी गई हैं। इस योजना के तहत अभी तक 13 हजार से ज्यादा परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। 


मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को ग्राम पंचायत में आने वाले आबादी क्षेत्र की जगह पर प्लॉट दिए जायेंगे। यह आबादी क्षेत्र सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। बढ़ती आबादी के करना यह क्षेत्र कम पड़ता हैं तो ग्राम पंचायत के हद में आने वाली दखलरहित जमीन को आबादी क्षेत्र बनाया जा सकता हैं। इस मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना MP के तहत जी जाने प्लॉट के लिए अगर आबादी क्षेत्र और दखलरहीत क्षेत्र भी कम पड़ते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की निजी जमीन सरकार द्वारा खरीदी जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से मिलने वाले लाभ क्या हैं?

मध्यप्रदेश में रहने वाले नागरिकों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं यह संक्षिप्त तरीके से जान लेते हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 के लाभों की सूची 

    1. भूमिहीन परिवारों को मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा
    2. मकान की जमीन के लिए कोई प्रीमियम दये नहीं रहेगा
    3. योजना के तहत 60 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलेगा
    4. सरकारी आवास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा
    5. मकान बनाने के लिए बैंक लोन की सहायता दी जाएगी 
    6. राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता 
    7. लाभार्थी अपना खुद का स्वतंत्र मकान बना सकेंगे

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता क्या है?

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना MP के तहत आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र होना जरूरी हैं। आगे दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के पात्रता मानदंड

    1. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवेदन करने वाले परिवार संबंधित ग्राम के निवासी होने चाहिए।
    2. आवेदन करने वाले परिवार मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। 
    3. आवेदक जिस गांव में प्लॉट चाहते हैं उस गांव की 1 जनवरी 2021 की मतदार यदि में उनका नाम दर्ज होना जरूरी हैं।
    4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) दुकान से राशन लेने के लिए पात्र पर्ची वाले परिवार पात्र हैं।
    5. मुख्यमंत्री आवास योजना (MP) के लाभार्थी परिवार के पास रहने के लिए स्वतंत्र घर ना हो।
    6. जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज्या जमीन हैं वे परिवार पात्र नहीं माने जायेंगे।
    7. जिन परिवारों के सदस्य किसी भी सरकारी नौकरी पर हैं या आयकर दाता हैं उस परिवार के आवेदक अपात्र माने जायेंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में कैसे आवेदन करना है?

मध्यप्रदेश के जिन परिवारों को अपना खुद का मकान बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता हैं उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इस योजना के आवेदन के फ्रॉम को कैसे भरना हैं यह आगे जाने।

मुख्यमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन (MP) प्रक्रिया

स्टेप 1 - राजस्व विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। 

मुख्यमंत्री आवास योजना (MP) के आवेदन के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग का SARA पोर्टल उपलब्ध कराया हैं। https://saara.mp.gov.in/ इस लिंक के जरिए पोर्टल जाएं।

स्टेप 2 - मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पर्याय पर क्लिक करें।

SARA पोर्टल ओपन करते ही होम पेज पर पहले ही मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का बॉक्स दिया गया हैं इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना हैं।

स्टेप 3 - अप्लाई का पर्याय चुनें और आवेदन करें बटन पर क्लिक करें।

बॉक्स पर क्लिक करते ही आपको अप्लाई और डैशबोर्ड का पर्याय दिखेगा उस में आपको अप्लाई को चुनना हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पर दिए गए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशानिर्देश के नीचे ही आपको आवेदन करे का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4 - प्ररुप 'क' में आवश्यक जानकारी भरें और प्रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें।

आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का फॉर्म आएगा। प्ररुप 'क' फॉर्म में पहले आपको अपने निवासी जगह की जानकारी दर्ज करनी हैं। उस के बाद अपनी सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी भरके घोषणा पत्र के बॉक्स पर क्लिक करना हैं और प्रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना हैं। यह फॉर्म आपने चुने गांव की आबादी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हैं।

स्टेप 5 - सबमिट किए गए फॉर्म को ग्रामपंचायत के सचिव/पटवारी के पास जांच के लिए भेजा जाएगा।

आपके द्वारा भरे गए फॉर्म को परीक्षण के लिए आपके गांव के ग्रामपंचायत के सचिव या गांव के पटवारी के पास भेजा जाएगा। पटवारी/सचिव पात्रता मानदंड के अनुसार आप पात्र हैं या नहीं और आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है या नहीं इसकी जांच करेंगे।

स्टेप 6 -  पटवारी और सचिव के तहत प्ररुप 'ख' फॉर्म भरा जाएगा।

पटवारी और सचिव इस फॉर्म में आवेदक की सारी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके आवेदक की पात्रता हैं या नहीं यह दर्ज करेंगे। इन अधिकारियों को अपात्रता का कारण भी फॉर्म में बताना पड़ेगा। यह फॉर्म ग्रामीण आबादी भूमि के आवंटन के दिशानिर्देश का अहवाल होगा।

स्टेप 7 - ग्रामपंचायत द्वारा पात्र आवेदकों को सूची तयार कर प्रदर्शित की जाएगी।

आवेदक करने वाले जो परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना (MP) के तहत पूरी तरह से पात्र पाएं जाते हैं उन सभी परिवारों की मुख्यमंत्री आवास योजना लिस्ट ग्रामपंचायत ,चौपाल या चावड़ी में लगाई जाएगी। इस दौरान आवेदक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

स्टेप 8 - तहसीलदार द्वारा पात्र और अपात्र परिवारों की अंतिम सूची जारी की जायेगी।

ग्रामपंचायत के सचिव और पटवारी द्वारा जांच किए गए आवेदन को तहसीलदार के पास भेजा जाएगा। तहसीलदार इस आवेदक के द्वारा भरा गया फॉर्म और प्ररुप 'ख' फॉर्म की जांच कर योजना के लिए पात्र और अपात्र लोगों मुख्यमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी करेंगे। यह सूची ग्राम सभा में जारी की जायेगी।

स्टेप 9 - तहसीलदार द्वारा प्ररूप 'ग' फॉर्म भरा जाएगा।

प्ररूप 'ग' फॉर्म भरके तहसीलदार RCMS को भेजेंगे। वहां से अप्रूवल आने के बाद तहसीलदार मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत प्लॉट आवंटन के लिए आदेश पारित करेंगे। प्ररूप 'ग' फॉर्म भूमिस्वामी अधिकार पत्र हैं।

स्टेप 10 - RCMS वेब पोर्टल पर फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं यह प्रदर्शित किया जाएगा।

आपका मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का फॉर्म स्वीकार किया गया या नहीं इसकी जानकारी आपको RCMS पोर्टल पर वेब सर्विस द्वारा दी जाएगी। 


इस प्रकार मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता हैं।

प्लॉट आवंटन के लिए दी गई शर्ते

प्ररूप 'ग' फॉर्म के अनुसार प्लॉट आवंटन की शर्ते माननी जरूरी हैं। यह शर्ते क्या हैं यह आगे दी गई हैं।

    1. योजना के तहत दिए जाने वाले प्लॉट का इस्तेमाल सिर्फ निवास घर बनाने के लिए करना हैं। 
    2. योजना के लाभार्थी को सरकार द्वारा दिए गए प्लॉट पर बनाए गए घर को अच्छी स्थिति ने रखना हैं। 
    3. योजना के तहत दिए जाने वाले प्लॉट पर बनाए गए घर और रोड के किनारे में 3 मीटर का अंतर हो।
    4. लाभार्थी द्वारा इन शर्तों का पालन ना किया जाने पर उन्हें इस घर से या जगह से निकाला भी जा सकता हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में लगनेवाले दस्तावेज

मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना MP के आवेदन के लिए लगने वाले यह जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दस्तावेज 

    1. निवास प्रमाणपत्र 
    2. आधार कार्ड 
    3. समग्र आईडी
    4. बैंक खाता
    5. आय प्रमाणपत्र
    6. पहचान पत्र
    7. फोटो और मोबाइल नंबर 
    8. जन्म प्रमाणपत्र

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना pdf download करने की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (MP) के लिए आधिकारी पोर्टल दिया हैं जिसका नाम SARA पोर्टल हैं। इस पोर्टल पर योजना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे योजना के दिशानिर्देश,पात्रता और आवेदन करने की प्रक्रिया आदि दी गई हैं। इसके अलावा आपको इस योजना के दिशानिर्देश का PDF download करना हैं तो गूगल सर्च इंजन में जाके मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना pdf download सर्च करें। आपको कई ऑथराइज्ड साइट पर यह PDF आसानी से मिल जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत अब हर पात्र परिवार अपना स्वतंत्र और खुद का घर बना सकते हैं। हर व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ रहने का अधिकार हैं। जिन घरों में एक से ज्यादा परिवार रहते हैं उन्हें असुविधा से निकल कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का काम इस योजना के तहत किया जा रहा हैं। इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल 2021 से चलाया जा रहा हैं। इस मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना MP के तहत आप भी आवेदन करें और अपना खुद का और स्वतंत्र घर बनाएं।

अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब

1) आवासीय भू अधिकार योजना क्या है?

आवासीय भू अधिकार योजना एक ऐसी योजना हैं जो आबादी क्षेत्रों की जमीन पर राज्य के लोगों को भूमिस्वामित्व प्रदान करती हैं। इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया हैं। इस मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत राज्य में जिन परिवारों के पास रहने किए अपना स्वतंत्र मकान नहीं उन्हे मकान बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध किए जा रहे हैं।

2) मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत दिए जाने वाले प्लॉट पर कितना प्रीमियम देय है?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत दिए जाने प्लॉट पर आपको किसी भी प्रकार का प्रीमियम देय नही हैं। इस योजना में तहत पात्र लाभार्थियों को निशुल्क प्लॉट प्रदान किए जायेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना के तहत आवेदन करना जरूरी हैं। आपके आवेदन को ग्राम और जिला स्तर पर स्वीकृति मिलने पर आपको मकान बनाने के लिए प्लॉट प्रदान किया जाएगा।

3) मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना pdf download कैसे करें ?

आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना pdf download के लिए ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। आपको कई ऑथराइज्ड वेबसाइट पर योजना के दिशानिर्देश के PDF download करने के पर्याय दिखेंगे। वहां से आप pdf download कर सकते हैं। इसके अलावा आप pdf download की अधिकारिक पोर्टल पर जाने योजना की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

4) मुख्यमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन MP फॉर्म कैसे भरें?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको SARA पोर्टल पर जाना पड़ेगा। इस पोर्टल के होम पेज पर दिए गए योजना के पर्याय में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को चुने। नेक्स्ट पेज पर आवेदन करें बटन पर क्लिक करने। उसके बाद दिए गए आवेदन फॉर्म में सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने प्रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह फॉर्म ग्रामपंचायत के सचिव, पटवारी और जिले के तहसीलदार के तरफ भेजा जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा पात्र माने जाने पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।