परिचय

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना: राज्य में रहने वाले पिछड़े, अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को नए व्यवसाय या स्वरोजगार निर्माण करने के लिए इस योजना के तहत 50,000 रूपये का बैंक लोन दिया जा रहा हैं। इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की गई। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य नए उद्योग या व्यवसाय शुरू करने वाले लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण या वर्किंग कैपिटल उपलब्ध करवाना हैं। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मार्जिनल मनी उद्योग की लागत का 50% या अधिकतम 15,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी इस पोस्ट के जरिए हासिल करें।

Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम


मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2024

योजना का नाम (English)

Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

योजना की शुरुवात

1 अगस्त साल 2014

विभाग


औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश शासन 

उद्देश्य



नए व्यवसायिकों को कम लागत वाले उपकरण या वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराना।

लाभार्थी

मध्यप्रदेश के मूल निवासी व्यवसायिक

मुख्य लाभ

50,000 रूपये का बैंक लोन

पात्रता


पिछड़े वर्ग,अनुसूचित जाति और बी.पी.एल श्रेणी के लाभार्थी 

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया 

अधिकारिक वेबसाइट

https://msme.mponline.gov.in/

आवश्यक दस्तावेज


राशन कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाणपत्र आदि

संपर्क जानकारी


0-2551514 / 2551517 पर संपर्क करें। 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना यह मध्यप्रदेश की एक कल्याणकारी योजनाओं में से एक हैं। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे वाले और पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को नए उद्योग/व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। मध्यप्रदेश में इस योजना की शुरआत साल 2014 में की गई थी। 


मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग या व्यवसाय करने के लिए 50,000 रूपये के बैंक लोन देके उद्योग के प्रोजेक्ट की लागत पर 30% से 50% मार्जिनल मनी या अधिकतम 15,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस कल्याणकारी योजना की वजह से समान्य और पिछड़े वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार का और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। 


मध्यप्रदेश के दतिया जिले में पिछड़े वर्ग के युवाओं को रेडिमेट कपड़े और स्टेशनरी दुकान,फर्नीचर, डेयरी उत्पाद व्यवसाय, फल सब्जियां विक्री व्यवसाय, कीटकनाशक व्यवसाय, लकड़ी व्यवसाय के लिए 50,000 रूपये का बैंक लोन दिया जा रहा हैं। झाबुआ जिले में क्रिमिलियर में दी गई आय सीमा में आने वाले पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्रोजेक्ट की लागत पर 30% मार्जिनल मनी की सहायता के साथ खेती,उद्योग और व्यवसाय के लिए लोन दिया जाएगा। 


मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में रहने वाले अनुसूचित जाति लाभार्थी जो बी.पी.एल श्रेणी से आते हैं उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए कम लागत वाले उपकरण और वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट की लागत पर 50% मार्जिनल मनी सहायता के साथ लोन दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में सभी जिलों में यह योजना लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना MP से मिलने वाले लाभ क्या हैं?

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए बनाई गई हैं। इन युवाओं को इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ आगे सूचीबद्ध किए गए हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना MP के लाभों की सूची

    1. युवाओं को नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रूपये का लोन दिया जाएगा।
    2. लोन लेने के बाद पहले स्थगन के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा।
    3. आवेदक के व्यवसाय से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जितनी लागत लगेगी उसमे से 50% मार्जिनल मनी या फिर 15,000 रूपये की अधिकतम सहायता दी जाएगी। 
    4. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट की लागत का 15% मार्जिनल मनी सहायता। 
    5. बैंक द्वारा दिए लोन को चुकाने के लिए 5 साल तक का समय दिया जाएगा। 
    6. गरीब परिवार के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
    7. युवा व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार निर्माण होंगे।
    8. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता क्या है?

इस योजना के लिए पात्र लोगों को ही व्यवसाय के लिए बैंक लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना MP की पात्रता से जुड़ी आवश्यक जानकारी आगे पढ़े।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता सूची

    1. आवेदक व्यवसायिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक,पिछड़े वर्ग या बीपीएल श्रेणी का हो।
    2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
    3. सहकारी बैंक, वित्तीय संस्था या राष्ट्रीय बैंक का डिफाल्टर इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
    4. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत सिर्फ एक बार लोन लिया जा सकता हैं। 
    5. एक साथ अलग-अलग बैंक से योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों पर करवाई की जाएगी।
    6. बेरोजगार,अनपढ़ और शिक्षित युवा इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। योजना के लिए शैशणिक योग्यता की जरूरत नहीं हैं।
    7. पिछड़े वर्ग के आवेदक की सालाना आय क्रिमिलियर की सीमा तह होनी चाहिए।
    8. आवेदक ने इससे पहले राज्य सरकार की अन्य की योजनाओं के जरिए बैंक लोन ना लिया हो।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में कैसे आवेदन करना है?

इस योजना के तहत अपने उद्योग या व्यवसाय के लिए 50,000 रूपये तक का लोन लेना हैं तो आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। योजना के आवेदन की प्रक्रिया आगे दी गई हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

स्टेप 1 - मध्यप्रदेश सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/ पर जाना पड़ेगा।

स्टेप 2 - होम पेज पर दिए गए योजना के विकल्प को चुने और आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें।

योजना की अधिकारिक वेबसाइट जाने के बाद आपको होम पेज पर ही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का पर्याय दिखाई देगा। इस पर्याय पर जाके आपको आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।

स्टेप 3 - व्यवसाय से जुड़े विभागों का चयन करें और साइन अप करें। 

आपके सामने कई विभाग दिए रहेंगे। उस में से आपको जो व्यवसाय या उद्योग शुरू करना हैं उससे संबंधित विभाग को चुनना हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलने पर साइन अप करें।

स्टेप 4 - साइन अप के बाद लॉगिन प्रोसेस पूरी करें। 

आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना हैं। नेक्स्ट पेज पर दिए गए आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करें। 


नोट - मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत भरे जाने वाले आवदेन की प्रक्रिया में बदल हो सकते हैं। 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में लगनेवाले सभी दस्तावेज

योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्रता के साथ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती हैं। इस दस्तावेजों के माध्यम से ही आप पात्र हैं या नहीं इसकी पुष्टि की जाती हैं। आगे दिए गए दस्तावेज इस योजना के लिए मांगे जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के दस्तावेजों की सूची

    1. जाती प्रमाणपत्र (SC/OBC/अन्य)
    2. पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
    3. बी.पी.एल राशन कार्ड 
    4. आय प्रमाणपत्र 
    5. निवासी प्रमाणपत्र (मध्यप्रदेश)
    6. जन्म प्रमाणपत्र
    7. विकलांग होने पर विकलांगता प्रमाण 
    8. बैंक खाता पासबुक आदि।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के नाम से ही पता चकता हैं की इस योजना के तहत नागरिकों का आर्थिक कल्याण किया जाएगा। सभी वर्ग के युवाओं को शिक्षा,रोजगार और विकास का समान अधिकार मिलना जरूरी हैं। आर्थिक हालातों के वजह से बेरोजगार या कम पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करना आज की जरूरत हैं। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऐसी भी अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग के काबिल युवाओं को स्व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हे नए उद्योग,व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रूपये का लोन दे रही हैं। आप भी इस योजना का हिस्सा बने और योजना के तहत जरूर आवेदन करें।

अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब

1) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई?

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 1 अगस्त साल 2014 में शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग शुरु करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इस योजना के जरिए समान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के युवाओं को स्व रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना को पूरे मध्यप्रदेश के जिलों में लागू किया गया हैं।

2) मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना में कितना लोन मिलता हैं? 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना MP के तहत पात्र लाभार्थियों को 50,000 रूपये का बैंक लोन दिया जाता हैं। इस लोन को चुकाने के लिए 5 साल तक समय दिया जाएगा। इस लोन के पहले स्थगन के लिए भी 6 महीने का वक्त दिया जाता हैं। राज्य सरकार की ओर से व्यवसाय के प्रोजेक्ट की लागत पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15% और अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़े वर्ग आदि के लाभार्थियों को 30 से 50% मार्जिनल मनी (अधिकतम 15,000) प्रदान की जाती हैं।