परिचय

गृह आधार योजना: गोवा सरकार के महिला एवं बालकल्याण विभाग द्वारा इस योजना की शुरुवात की गई। इस योजना के माध्यम से गोवा निवासित गृहिणियों को हर महीने 1500₹ की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि गरीब परिवार में महंगाई की समस्या को दूर किया जा सके और उनका जीवन यापन सही से हो सके। यह आर्थिक सहायता केवल महिलाओं यानी गृहिणियों को ही उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए आजकी इस पोस्ट के माध्यम से गृह आधार योजना को विस्तार से समझते है।

गृह आधार योजना क्या है?

गृह आधार योजना से महिलाओं को ख़ासकर उन महिलाओं को जो गरीब, या निम्न मध्यम परिवार की गृहिणी है, उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता सीधा महिलाओं को बैंक खाते में दी जाती है, जो कुछ 1500₹ प्रति माह होती है। इस राशि से महंगाई में गरीब परिवारों को सहायता हो जाती है। 


गृह आधार योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो गृहिणी है और पिछले 15 सालों से गोवा की निवासित नागरिक भी है। इसका लाभ पाने के लिए केवल ऑफलाइन प्रक्रिया करनी होती है, जिसे करने के बाद, हर महीने पैसे मिलना शुरू हो जाता है।

गृह आधार योजना से मिलने वाले लाभ

गृह आधार योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और अन्य कई लाभ है जो इस सहायता के कारण महिलाओं को प्राप्त होते है। 

गृह आधार योजना के लाभों की सूची

1) आर्थिक सहायता

गृह आधार योजना से महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिलता है, जिससे परिवार की कई जरूरतें पूरी हो पाती है।

2) महंगाई में मदद

गृह आधार योजना से मिलने वाली राशि के माध्यम से महंगाई समस्या में भी मदद मिलती है।

3) परिवार की स्थिती 

हर महीने आर्थिक सहायता मिलने से कई परिवार की स्थिती पहले से बेहतर हो जाती है।

4) DBT के माध्यम से पैसे

पात्र महिलाओं को जो 1500₹ प्रति महा अर्थिक साहयता दी जाती है, वह महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाता है। 

गृह आधार योजना की पात्रता क्या है?

गृह आधार योजना में वही लोग आवेदन कर सकते है, जो पात्रताओं को पूरा करता है।

गृह आधार योजना पात्रता सूची

    1. आवेदन केवल महिलाएं हो सकती है
    2. आवेदन के लिए महिला की उम्र कम से के 18 वर्ष हो।
    3. आवेदक विवाहित महिला होनी चाहिए। 
    4. आवेदक गोवा राज्य का कम से कम 15 वर्ष पुराना नागरिक होना चाहिए।
    5. परिवार की हर साल की आय कम से कम 3 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।