परिचय
दिव्यांग पेंशन योजना: इस योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देने हेतु से शुरू कीया गया था। इस पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 1000 रूपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान में बदलते समय के साथ बढ़ोतरी की जाती हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से विकलांग व्यक्ति अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे। उत्तर प्रदेश में रहने वाले पात्र विकलांग लोगों को इस पेंशन योजना के तहत क्या- क्या लाभ मिलेंगे? और दिव्यांग पेंशन योजना में कैसे आवेदन करना है? इसकी जानकारी हमने इस पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तरप्रदेश |
Divyang Pension Yojana Overview
दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही एक मासिक पेंशन योजना हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति होने वाले विकलांग लोगों को जो असहाय हैं जिन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनके विकास और सहायता के लिए इस विभाग के जरिए कई पेंशन योजनाएं उत्तर प्रदेश शुरू की थी जिन में से एक दिव्यांग पेंशन योजना हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 2.8% लोग विकलांग हैं। विकलांगता किसी भी प्रकार की हो सकती हैं।
राज्य के ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनके पास अपना जीवनयापन करने के लिए खुद का कोई भी साधन नहीं या फिर ऐसे व्यक्ति जो विकलांगता के कारण कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों को दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाता हैं। इस योजना के तहत कम से कम 40% विकलांग लोगों को हर महीने 1000 रूपये अनुदान सरकार की और से जिया जाता हैं। लाभार्थी व्यक्ति अपना गुजारा करने के लिए लगने वाली लागत में इस राशि का उपयोग करके अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। विकलांग लोगों के भरण पोषण के लिए यह वित्तीय सहायता देने वाले दिव्यांग्जन सशक्तिकरण विभाग को साल 1995 में शुरू किया गया था।
दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?
विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत इन पात्र लोगों को क्या-क्या लाभ सरकार द्वारा दिए जाएंगे इसकी सूची आगे दी हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना के लाभों की सूची
- दिव्यांग पेंशन योजना के इस मासिक पेंशन के जरिए 1000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि समय समय पर बढ़ाई जाती रहेंगी।
- दिव्यांग लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।
- जीवनयापन के लिए योजना के तहत मिलने वाली का राशि का उपयोग कर जीवन स्तर बढ़ने में मदत होगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपना भरण पोषण कर पायेंगे।
- काम ना कर पाने की वजह से निर्भर व्यक्ति को इस दिव्यांग पेंशन योजना से मिलने वाली मदत से थोड़ी राहत मिलेगी।
दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश में चलाई जाने वाली दिव्यांग पेंशन योजना के लिए सरकार क्या पात्रता मानदंड रखे हैं इसकी जानकारी आगे सूचीबद्ध की हैं।
विकलांग पेंशन योजना की पात्रताएं
- आवेदक कम से कम 40% या उससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक ने इससे पहले किसी भी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहा हो जैसे विधान पेंशन योजना, समाजवादी पेंशन योजना या वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि।
- विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश के उन आवेदकों को मिलेगा जिन्हे 18 वर्ष पूरे हुए हैं।
- जिन व्यक्तियों को किसी भी राजकीय संस्थानों में या गृहों में मुफ्त में भरण पोषण मिल रहा हैं उन्हें इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और वे आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीबी रेखा के नीचे हो।
- इस योजना के लिए पात्र होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक या उसके परिवार की सालाना आय (शुरू वर्ष की) 46,080 रूपये से ज्यादा ना हो।
- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग आवेदक या उसके परिवार की सालाना इनकम 56,460 रूपये से ज्यादा होने पर वे पात्र नहीं माने जायेंगे।
नोट - दिव्यांग पेंशन योजना के लिए लाभार्थी व्यक्ति के पात्रता से संबंधित जिलाधिकारी निर्णय अंतिम माना जाएगा।
दिव्यांग पेंशन योजना में कैसे आवेदन करना है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया दी हैं। इसके लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की हैं। इस वेबसाइट पर जाके इस विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरना हैं इसकी क्रमशः जानकारी आगे प्राप्त करें।
दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
स्टेप 1 - एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाए।
आपको सब से पहले दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना पड़ेगा। https://sspy-up.gov.in/ यह इस पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट हैं।
स्टेप 2 - दिव्यांग पेंशन योजना को चुनें।
पोर्टल पर साइड बार में आपको कई पेंशन योजनाएं दिखाई देगी उस में से आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
स्टेप 3 - ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का पेज ओपन होगा जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
स्टेप 4 - फॉर्म में पूछे गए व्यक्तिगत विवरण को भरें।
आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद सब से पहले आपको व्यक्तिगत विवरण भरना हैं। इस विवरण में पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना हैं उसके बाद आप किस क्षेत्रों से और तहसील में निवासी हैं यह चुनना हैं। उसके बाद अपना नाम, जन्म तारीख, लिंग, पति/ पिता का नाम, जात, मोबाइल नंबर और पूरा पता दर्ज करना हैं।
स्टेप 5 - अपने बैंक का और सालाना आय का विवरण भरें।
दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आपको अपने बैंक का विवरण देना जरूरी हैं। इस विवरण में बैंक का नाम, शाखा, खाता नंबर और बैंक का IFSC कोड दर्ज करना हैं। इसके बाद तहसीलदार द्वारा मान्य आय प्रमाणपत्र का नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना हैं।
स्टेप 6 - आवेदक के विकलांगता का विवरण भरें।
विकलांगता विवरण में आपको जिस प्रकार की विकलांगता हैं वह सिलेक्ट करके आपको कितने प्रतिशत विकलांगता हैं यह दर्ज करें। उसके बाद सरकार द्वारा प्रमाणित विकलांगता सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें और आपके पास UDID कार्ड हैं की नहीं यह सिलेक्ट करें।
स्टेप 7 - दस्तावेज अपलोड करके डिक्लेरेशन पर क्लिक करें।
आपको दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, आय प्रमाणपत्र और विकलांगता प्रमाणपत्र अपलोड करने हैं और उसके नीचे दिए गए डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करना हैं।
स्टेप 8 - दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
अब आखिर में आपको कैप्चा कोड दर्ज करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करना हैं।
इस तरह से कोई भी आवेदक दिव्यांग पेंशन के लिए आसानी से दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए या समस्या के लिए आप दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर 18001801995 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। यह नंबर सिर्फ ऑफिस टाइम में ही शुरू रहेंगे।
दिव्यांग पेंशन KYC कैसे करनी है?
दिव्यांग पेंशन योजना की KYC करने के लिए आपको किसी जन सेवा केंद्र या फिर अपने जिले के दिव्यांगजन कार्यालय में जाना पड़ेगा। दिव्यांग पेंशन KYC के लिए आवेदक अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ लेके जाए।
इसके अलावा आवेदक घर बैठे ही दिव्यांग पेंशन KYC कर सकता हैं। आप 8299268311 इस व्हाट्स ऐप नंबर पर अपने दस्तावेज भेज के KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए लगनेवाले दस्तावेज
उत्तर प्रदेश की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे यह जान ले।
दिव्यांग पेंशन के दस्तावेज
- आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र / आय प्रमाणपत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट (40% या उससे ज्यादा)
- पासपोर्ट साइज कलर फोटो (आवेदक)
- बैंक पासबुक की प्रत
- आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन चेक स्टेटस प्रक्रिया क्या हैं?
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के तहत आवेदन किए जाने के बाद अगर लाभार्थी को अपना विकलांग पेंशन स्टेटस चेक करना हैं तो आगे दी गई विकलांग पेंशन चेक स्टेटस प्रक्रिया फॉलो करें।
दिव्यांग पेंशन योजना चेक स्टेटस प्रक्रिया
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाके दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन ऑप्शन को चुनें।
- नेक्स्ट पेज पर दिए आवेदक लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें और पंजीकृत आवेदकर्ता लॉगिन में योजना को चुनें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालके ओटीपी प्राप्त करें।
- उसके बाद ओटीपी दर्ज कर दिया गया कोड डालके लॉगिन करें।
- उसके बाद आपको आपके दिव्यांग पेंशन योजना का स्टेटस दिखाई देगा।
विकलांग पेंशन लिस्ट 2024-25 कैसे चेक करें?
- विकलांग पेंशन लिस्ट 2024: उत्तर प्रदेश चेक करने के लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ पर विजिट करना हैं और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के ऑप्शन को चुनना हैं।
- नेक्स्ट पेज पर पेंशनर सूची दिखाई देगी उस में से शुरू वर्ष की विकलांग पेंशन लिस्ट 2024-25 पर क्लिक करना हैं। आप 2015 से अभी तक की विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी देख सकते हैं।
- लिस्ट पर क्लिक करने के बाद जनपद की लिस्ट आयेगी उस में से अपने जनपद पर क्लिक करें। इसके बाद अपने विकासखंड को चुनें।
इसके बाद ग्रामपंचायत की लिस्ट जारी की जाएगी उस में से अपने ग्रामपंचायत को चुनें और अपने ग्राम को सिलेक्ट करें। आपके सामने सभी लाभार्थी की सूची दिखाई देगी उसमे अपने नाम के सामने ट्रांजैक्शन स्थिति देख सकते हैं।
इस तरह से आप विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी के तहत कितने राशि का भुगतान हुआ हैं, पेमेंट रिलीज हुआ की नहीं ऐसी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
निष्कर्ष
राज्य के विकलांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए और उन्हें भरण पोषण के लिए चलाई जाने वाली दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले 1000 रूपये के मासिक पेंशन से जरूरतमंद लोगों का भरण पोषण हो रहा हैं। यह पहल विकलांग लोगों के लिए राहत का काम कर रही हैं। अगर आपके के आसपास ऐसे जरूरतमंद विकलांग लोग हैं या आप खुद किसी विकलांगता से दूसरों पर निर्भर हैं तो दिव्यांग पेंशन योजना के तहत जरूर आवेदन करें।
अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब
1) विकलांग पेंशन कब आएगी?
उत्तर प्रदेश की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र विकलांग लोगों को मिलने वाले 1000 रूपये के मासिक पेंशन को हर महीने रिलीज किया जाता हैं। दिव्यांग पेंशन योजना 2024 में जुलाई,अगस्त और सितंबर महीने का पेंशन रिलीज किया गया था। अगर आपको शुरू महीने के पेंशन की ट्रांजैक्शन स्थिति देखनी हैं तो योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाके पेंशनर सूची पर क्लिक करना हैं। अपना जनपद, विकासखंड, ग्रामपंचायत और ग्राम को सिलेक्ट करने के बाद लाभार्थी सूची में अपने नाम के सामने ट्रांजैक्शन स्थिति देख सकते हैं।
2) दिव्यांग पेंशन KYC कैसे करना है?
दिव्यांग पेंशन KYC करने के लिए आप अपने जिले के दिव्यांगजन कार्यालय में अपने दस्तावेज लेके जाना हैं और KYC प्रक्रिया पूरी करनी हैं। आप किसी भी सेवा केंद्र में जाके भी KYC कर सकते हैं। आप दिव्यांग पेंशन KYC करने के दूसरा तरीके से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 8299268311 इस नंबर पर अपने दस्तावेज भेज के और
दिव्यांग पेंशन योजना की KYC करें।
3) दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर क्या है?
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी समस्या के लिए इस दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर 18001801995 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको ऑफिस वर्किंग डेट्स में और वर्किंग टाइम में ही कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में विजिट दे।
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