परिचय

पालनहार योजना 2024: भारत में अनाथ बच्चों के लिए कई अनाथ आश्रम और अन्य संस्थाएं काम करती हैं। अनाथ बच्चों का पूरा संगोपन इन्हीं संस्थाओं में किया जाता हैं। भारत सरकार भी इन संस्थाओं के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए सहायता प्रदान करती हैं। भारत के ही एक राज्य राजस्थान में वहां की राज्य सरकार पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों का संस्थागत पालन पोषण ना करते हुए बच्चों को समाज में ही रखते हुए पारिवारिक वातावरण में शिक्षा, भोजन, कपड़े आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। 


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पालनहार योजना राजस्थान

पालनहार योजना की शुरुआत 19 साल पहले 08 फरवरी साल 2005 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। इस  योजना को शुरू करने का वास्तविक कारण अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को सुविधाएं देने का था लेकिन साल दर साल इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। विकलांग पालनहार योजना के तहत अब बाकी अन्य पात्र बच्चें भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं पालनहार योजना क्या हैं? योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं? और पालनहार योजना से क्या मिलता है, सबकुछ विस्तार से। 

Viklang Palanhar Yojana 2024 overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम

पालनहार योजना (राजस्थान)

योजना का नाम (English)

Palanhar Yojana 2024


योजना की शुरुवात

8 फरवरी 2005

विभाग


बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार

उद्देश्य


अनाथ बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

लाभार्थी


राजस्थान राज्य के सभी अनाथ बच्चें।

मुख्य लाभ



शिक्षा, खाना और कपड़े और 500 से 1000 रूपये प्रति महीना अनुदान।

पात्रता



अनाथ, विकलांग माता/पिता, विधवा/ परित्यक्ता महिलाओं आदि के बच्चें।

आयु


सामान्यतः 0 वर्ष से 18 वर्ष की आयु सीमा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया।

अधिकारिक वेबसाइट

https://sje.rajasthan.gov.in/

आवश्यक दस्तावेज




माता/पिता का मृत्यु प्रमाण, विकलांग माता/ पिता होने पर चिकित्सा प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक आदि। 

आवेदन की समय सीमा

आवेदन शुरू हैं। 


संपर्क जानकारी



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के इस नंबर पर 0141- 2226604 संपर्क करें।

पालनहार योजना क्या है?

राजस्थान राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की हैं जिसके तहत अनाथ बच्चों का, उनके भविष्य का और उनके सामाजिक सहयोग का ध्यान रखा गया हैं। अनाथ बच्चों को भी बाकी बच्चों की तरह ही समाज में रह कर पारिवारिक वातावरण में परवरिश मिले और उन बच्चों को शिक्षा जैसी अन्य सुविधाएं मिल सके यह पालनहार योजना 2024 का उद्देश्य हैं। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की परवरिश करने के लिए इच्छुक रिश्तेदार या अनाथ बच्चों के परिवार के परिचित लोगों को पालनहार बनाया जाएगा। पालनहार को इन अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बच्चों के भोजन, वस्त्र से लेके अन्य आवश्यक सुविधाएं भी सरकार की ओर से मिलेगी। 


इस विकलांग पालनहार योजना राजस्थान के तहत पालनहार बने परिवार को 5 साल के बच्चें के लिए हर महीने 500 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। बच्चों को 2 साल की उम्र में आंगनबाड़ी में और 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में दाखिल करना पालनहार के लिए अनिवार्य रहेगा। 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक सरकार की ओर से 1000 रूपये हर महीने अनुदान दिया जाएगा। पालनहार योजना राजस्थान के तहत बच्चों को जूते, स्वेटर, कपड़े जैसे आवश्यक चीजों के लिए हर साल 2000 रूपये दिए जायेंगें। 


नोट -  पालनहार योजना में बढ़ाई गई राशि में अब 5 साल के बच्चों की 500 रूपये की अनुदान राशि बढ़ाकर 750 रूपये कर दी गई हैं और अब योजना के तहत 6 साल से 18 साल के बच्चों को 1000 रूपये की जगह 1500 रूपये दिए जाएंगे। पालनहार योजना 2024 के तहत इन अनाथ बच्चों को सालाना मिलने वाले 2000 रूपये की राशि भी बढ़ाई जा सकती हैं। 

पालनहार योजना पोर्टल क्या है?

पालनहार योजना 2024 के संबंधित पात्रता की जानकारी, पालनहार योजना Status चेक करने और योजना से जुड़े अन्य अपडेट के लिए पालनहार योजना जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया हैं। इस पोर्टल पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट के अनुसार विकलांग पालनहार योजना के लाभार्थी की जानकारी भी देख सकते हैं। सामान्य जनता तक आसान भाषा में सरकारी विभागों, निगमों आदि से जुड़ी आवश्यक जानकारी और सूचनाएं पहुचान इस जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य हैं। 


ग्रामपंचायत से लेके जिले तक की जानकारी इस जन सूचना पोर्टल के द्वारा दी गई हैं। नए अपडेट्स के साथ योजना के पात्रता मापदंड भी इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं राजस्थान में शुरू सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना जैसी अन्य कई योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध हैं। पालनहार योजना जन सूचना पोर्टल लिंक आगे दी गई हैं। https://jansoochna.rajasthan.gov.in/


योजनाओं से जुड़ी अधिक माहिती के लिए आप 1800-180-6127 इस टोल फ्री पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 

विकलांग पालनहार योजना से क्या लाभ मिलते है?

अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना के तहत पालनहार व्यक्तियों को अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कितना अनुदान यानी लाभ दिया जाता हैं यह आगे दिया गया हैं। 

पालनहार योजना के लाभों की सूची

    1. पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों का संस्थागत पालन पोषण और शिक्षा ना करते हुए समाज में रहकर पालनहार परिवार में किया जाएगा।
    2. योजना की इस पहल से बच्चों का पालन पोषण समाज में होने के कारण बच्चों का सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा और अनाथ बच्चें परिवार से जुड़ेंगे।
    3. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
    4. पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों में बालक और बालिकाओं को समान लाभ दिए जायेंगे। 
    5. इस योजना के तहत पालनहार परिवार को 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए महीने के 500- 750 रूपये दिए जाएंगे। 
    6. इसके साथ बच्चें 6 वर्ष से 18 वर्ष के होने तक 1000-1500 रूपये महीने का अनुदान दिए जाएगा।
    7. इन पालनहार परिवारों को अनाथ बच्चों को जूते, कपड़े, स्वेटर जैसी आवश्यक चीजों के लिए हर बच्चें पर सालाना 2000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। (नोट - विधवा या नाता पालनहार को छोड़ के)

पालनहार योजना में बढ़ाई गई राशि के वजह से पालनहार परिवारों में राहत देखने को मिली है। 

पालनहार योजना के लिए पात्रता क्या है?

पालनहार योजना के लाभार्थी बनने के लिए सबसे पहले उसकी पात्रता को समझना होगा। पालनहार योजना में कई बार बदलाव किए गए हैं। इन बदलाओं में अनुसार कौन कौन से अनाथ बच्चें योजना के लिए पात्र हैं यह इस पोस्ट में बताया गया हैं। पालनहार योजना 2024 के पात्रता मापदंड की सूची आगे दी गई हैं। 

पालनहार योजना की पात्रता सूची

    1. पालनहार योजना के लिए राजस्थान के सभी अनाथ बच्चें पात्र माने जाएंगे। यह योजना पहले अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी। 
    2. पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला के बच्चें पात्र हैं।
    3. HIV या एड्स से पीड़ित माता/ पिता के बच्चें इस योजना के लिए पात्र हैं। 
    4. नाता जाने वाली महिला/ निराश्रित पेंशन के लिए पात्र विधवा महिला के तीन बच्चें पालनहार योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
    5. तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चें पात्र माने जाएंगे। 
    6. जिन बच्चों के माता/पिता को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिया गया हो वे बच्चें इस योजना के लिए पात्र हैं।
    7. कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकलांग माता/ पिता के बच्चें इस विकलांग पालनहार योजना के लिए पात्र हैं। 

पालनहार परिवार को अनुदान पाने के लिए पात्रता 

    1. अनाथ बच्चे का 0-3 वर्ष और 3-6 वर्ष का आंगनबाड़ी/ स्कूल का दाखिला करते वक्त का पंजीकरण प्रमाणपत्र पालनहार के पास होना अनिवार्य हैं। 
    2. 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे का स्कूल/ विद्यालय/ व्यवसायिक उच्च शिक्षा के लिए किए गया दाखिले का प्रमाण देना अनिवार्य हैं।
    3. आंगनबाड़ी / विद्यालय के पंजीकरण प्रमाणपत्र हर साल जुलाई महीने में अपडेट करना भी अनिवार्य हैं। 

पालनहार योजना 2024 में आवेदन कैसे करना है ?

पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों के परिवार के जो भी करीबी व्यक्ति पालनहार बनना चाहते हैं वे इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। पालनहार योजना 2024 का आवेदन फॉर्म कैसे भरना हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आगे दी गई हैं। 

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

स्टेप 1 -  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाएं।

यह इस विभाग की https://sje.rajasthan.gov.in/ अधिकारी वेबसाइट हैं।

स्टेप 2 - पालनहार योजना को चुने। 

आपको होम पेज पर दिए गए इंफॉर्मेशन बॉक्स में पालनहार योजना पर क्लिक करना हैं। 

स्टेप 3 - पालनहार योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। 

आपको सब से पहले योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पालनहार योजना पोर्टल ओपन होगा जिसके साइड बार में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना हैं।  

स्टेप 4 - जन आधार ऑप्शन पर क्लिक करें जन आधार नंबर दर्ज करें।  

आपको जन आधार ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जन आधार नंबर दर्ज करना हैं और next बटन पर क्लिक करना हैं।

स्टेप 5 - पोर्टल पर दी गई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें।

अब आपको आगे जो भी जानकारी पूछी जाएं उसे सही और सावधानी से दर्ज करें और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने। 

स्टेप 6- पालनहार योजना पोर्टल पर  Login करें। 

पालनहार योजना फॉर्म भरने के लिए आपको login करना पड़ेगा।

स्टेप 7-  पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म भरें।

Login करने के बाद आपको पोर्टल पर पालनहार योजना फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 8- दस्तावेज जोड़े और फॉर्म को सबमिट करें।

जानकारी दर्ज करने के बाद योजना के तहत मांगे गए आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करें और पालनहार योजना फॉर्म को सबमिट कर दे। 

पोर्टल पर पालनहार योजना PDF में आवश्यक दस्तावेज की सूची दी गई हैं।


आप ई - मित्र कियोस्क केंद्र पर संपर्क करके भी अपना पालनहार योजना फॉर्म भर सकते हैं।

योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

    1. आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाके पालनहार योजना का फॉर्म और पालनहार योजना PDF हासिल कर सकते हैं।
    2. इस फॉर्म में पूछी गई पालनहार और उनके परिवार की जानकारी और अनाथ बच्चे की पूरी जानकारी आपको दर्ज करनी है। 
    3. बच्चे के और पालनहार के आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ जोड़ दे। इस फॉर्म को आपको अपने जिला कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जाके जमा करना हैं।
    4. आपकी पात्रता के अनुसार इन विभागों द्वारा आपका पालनहार योजना फॉर्म अप्रूव किया जायेगा। इसके बाद आपको पालनहार बनाके अनाथ बच्चों के लिए अनुदान देना शुरू कर दिया जाएगा।

पालनहार योजना के लिए लगनेवाले दस्तावेजो कि सूची 

    1. माता/ पिता का मृत्यु प्रमाण
    2. आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड होने पर दण्डादेश की प्रत।
    3. विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रत (P.P.O)।
    4. नाता गए हुए एक साल होने पर उसका प्रमाण।
    5. पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र। 
    6. तलाकशुदा या परित्यक्त पेंशन भुगतान का प्रमाण (P.P.O)।
    7. कुष्ठ रोग से पीढ़ितों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
    8. एचआईवी / एड्स पीढ़ितों के लिए A.R.T सेंटर का A.R.D डायरी या ग्रीन कार्ड।
    9. माता / पिता विकलांग होने पर 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र। 

पालनहार परिवार के लिए आवश्यक दस्तावेज -

    1. पालनहार का भामाशाह कार्ड (अनिवार्य)।
    2. मूल निवासी प्रमाणपत्र ( पालनहार और अनाथ बच्चा कम से कम 3 साल से राजस्थान के निवासी हो)।
    3. पालनहार का आय प्रमाणपत्र (1.20 लाख से ज्यादा ना हो)।
    4. बीपीएल/विधवा/परित्यक्त /तलाकशुदा महिला का आय प्रमाणपत्र।
    5. पालनहार का बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि।
    6. बच्चे का पालन पोषण करने का प्रमाण।
    7. अनाथ बच्चें का आधार कार्ड (अनिवार्य)
    8. बच्चे के आंगाबाड़ी और विद्यालय के पंजीकरण का प्रमाण।


पालनहार योजना के यह सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ जोड़ना अनिवार्य हैं।

पालनहार योजना Status चेक करने की प्रक्रिया

स्टेप 1 - अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

आपको पालनहार योजना के https://sje.rajasthan.gov.in/ इस पोर्टल पर जाना हैं।

स्टेप 2 - पालनहार लिगेसी मॉड्यूल पर क्लिक करें।

पोर्टल को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में पालनहार लिगेसी मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3 -  पोर्टल पर दिए गए साइड बार पर दिए इंफॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपका पालनहार योजना पोर्टल ओपन होगा जिस पर आपको साइड बार दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। इस साइड बार में इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 - Application/Payment Status ऑप्शन चुनें। 

आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन चुनना हैं।

स्टेप 5 - जानकारी दर्ज करें।

जानकारी में आपके पहले प्रकार चुनने हैं जिसमे भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस को चुनना है। उसके बाद एप्लीकेशन आईडी या फिर भामाशाह नंबर दर्ज करना हैं। 

इसके बाद जन आधार आईडी/ भामाशाह नंबर/ एप्लीकेशन नंबर में से एक दर्ज करना हैं।

स्टेप 6 - कैप्चा कोड डालें और गेट स्टेटस पर क्लिक करें।

आखिर में आपको कैप्चा कोड दर्ज करके उसके नीचे दिए गए get status ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। आपको आपके पालनहार योजना Status दिखाई देगा।


Payment Status देखने के लिए पालनहार लिगेसी मॉड्यूल के नीचे दिए गए Palanhar Payment Status पर क्लिक करें। 


उसके बाद शैक्षणीक वर्ष को सिलेक्ट करें। अपना भामाशाह नंबर या एप्लीकेशन आईडी दर्ज करें और कैप्चा कोड डालके get status पर क्लिक करें। 


आपको आपका लेटेस्ट Palanhar Payment Status दिखाई देगा। 

पालनहार योजना जन सूचना पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें। 

स्टेप 1- आपको योजना के जन सूचना पोर्टल पर जाना हैं।

विकलांग पालनहार योजना 2024 का Status चेक करने के लिए आपको https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ 

इस पालनहार योजना जन सूचना पोर्टल पर जाना पड़ेगा। 

स्टेप 2- आवेदन की स्थिति के बारे में जाने ऑप्शन पर क्लिक करें। 

पोर्टल पर जाते ही होम पेज पर आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा जहां पालनहार योजना एवं लाभार्थी की जानकारी लिखा रहेगा। उसके के नीचे ही अपने आवेदन की स्थिति के बारें में जानें ऐसा लिखा रहेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। 

स्टेप 3- अगले पेज पर प्रकार चुनें। 

Next page पर आपको प्रकार चुनने को कहां जायेगा जिसमे Application Status और Payment Status ऐसे दो ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमे से एप्लीकेशन स्टेटस को चुनें।

स्टेप 4- साल को चुनें।

एप्लीकेशन स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस साल के आवेदन की स्थिति देखनी हैं उस साल को चुनना हैं। 

स्टेप 5- आवेदन नंबर/ जन आधार नंबर डालें।

अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर जन आधार नंबर दर्ज करना हैं। 

स्टेप 6- खोजें बटन पर क्लिक करें।

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद अब आपको सबसे नीचे दिए गए खोजों बटन पर क्लिक करना हैं। आपके सामने आपके पालनहार योजना के आवेदन स्थिति दिखाई देगी। 


ऊपर दिए पालनहार योजना Status की स्टेप्स फॉलो करके अपना Palanhar Payment Status भी चेक कर सकते हैं। आपको बस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए उपर दी गई Step 3 में Application Status के जगह Payment Status चुनना हैं। 


आप योजना के तहत भुगतान हेतु जिला कार्यालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

पालनहार योजना PDF कैसे प्राप्त करें?

आप पालनहार योजना PDF प्राप्त करने के लिए जन सूचना पोर्टल या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर जा सकते हैं। इन पोर्टल पर पालनहार योजना से जुड़ी सभी जानकारी यूजर मैनुअल में PDF फॉर्म में दी गई हैं। इस पालनहार योजना PDF में दी गई योजना से जुड़ी जानकारी में पात्रता, लाभ और पालनहार योजना के दस्तावेज शामिल हैं।

निष्कर्ष

पालनहार योजना राजस्थान की और भारत में शुरू सभी योजनाओं में से यूनिक योजना हैं। जिसके तहत अनाथ बच्चों को पालनहार परिवार द्वारा पालन पोषण और शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। पालनहार परिवार को बच्चों की परवरिश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान के निवासी परिवार के अनाथ बच्चे पात्र माने जाएंगे। इस पालनहार योजना को को साल 2005 में ही शुरू किया गया था। इस योजना के तहत शुरू की गई पहल की वजह से गरीब अनाथ बच्चों अपना परिवार मिलेगा और उनका सामाजिक ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर आपके आसपास भी कोई अनाथ बच्चे हैं और उनके रिश्तेदार या परिचित लोग पालनहार बनना चाहते हैं तो उन तक पालनहार योजना की यह जानकारी जरूर पहुचाए।

अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब

1) क्या पालनहार योजना राजस्थान में भी शुरू की गई है?

अनाथ बच्चों के लिए चलाई जाने वाले पालनहार योजना राजस्थान राज्य की ही योजना हैं। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा 08 फरवरी साल 2005 को शुरू की गई थी। यह योजना पूरे भारत की सभी योजनाओं में सब से यूनिक योजना हैं। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार अनाथ बच्चों का संस्थागत पालन पोषण ना करते हुए बच्चे के परिवार के करीबी रिश्तेदार या परिचय के व्यक्तियों के परिवार को पालनहार बनाने अनुदान और बच्चे को कई आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती हैं। 

2) पालनहार योजना कब शुरू हुई?

पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 में यानी लगभग 19 साल पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए बनाने गए पालनहार को बच्चे के पालन पोषण के लिए अनुदान दिया जाता हैं। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा, भोजन, कपड़े, जूते आदि जैसे वस्तुओं के लिए अनुदान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। 

3) विकलांग पालनहार योजना क्या है?

विकलांग पालनहार योजना ऐसी कोई भी योजना नहीं हैं। राजस्थान में शुरू की गई पालनहार योजना के तहत राजस्थान के निवासी विकलांग माता/ पिता जो 40% या उससे ज्यादा विकलांग हैं उनके बच्चे पात्र माने जायेंगें। पालनहार योजना के तहत इन बच्चों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

4) पालनहार योजना का फॉर्म कैसे भरना है?

आपको पालनहार योजना का फॉर्म भरना हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरीके से भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप ई - मित्र कियोस्क केंद्र में जा सकते हैं या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको पालनहार योजना पोर्टल से फॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा। फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरके अपने जिला कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 

5) पालनहार योजना में कितने पैसे मिलते है?

पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालनहार परिवार को 0 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 500- 750 रूपये तक और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे के लिए 1000- 1500 रूपये तक का अनुदान दिया जाता हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे को जूते, कपड़े, स्वेटर आदि लेने के लिए सालाना 2000 रूपये का अनुदान पालनहार योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता हैं।

6) पालनहार योजना के लिए कौन पात्र है?

पालनहार योजना राजस्थान के लिए राज्य के अनाथ बच्चें पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा भी कुष्ठ रोग/ एचआईवी/ एड्स से पीड़ित माता/ पिता के बच्चे, तलाकशुदा/ पुर्नविवाहित विधवा महिला/ परित्यक्त महिला के बच्चे, विकलांग माता/ पिता के बच्चे आदि पात्र माने जायेंगे। पालनहार योजना के लिए पात्रता क्या हैं इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी पोस्ट में दी गई हैं।