परिचय

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों के शादी हेतु आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना से लडकियों को, तलाकशुदा महिलाएं, और विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से 51000₹ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। यह राशि लडकी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जाते है। यह लाभ उठाने हेतु पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जिसके बाद योजना से जुड़े सभी लाभ आपको मिल सकते है। इसलिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि आगे हम योजना से जुड़ी सभी जानकारी को विस्तार से आपको बताएंगे।


mukhyamantri samuhik vivah yojana online form
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तरप्रदेश

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

योजना का नाम (English)

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

विभाग


समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश

उद्देश्य


गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता

लाभार्थी


उत्तरप्रदेश की लड़कियां, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं

मुख्य लाभ

51000₹ की आर्थिक राशि

आयु


कम से कम 18 और उससे अधिक

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

अधिकारिक वेबसाइट

https://shorturl.at/V7EX3

आवश्यक दस्तावेज



लड़की का आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, माता पिता का आय प्रमाणपत्र आदि

आवेदन की समय सीमा

अभी तक जारी नही की है


संपर्क जानकारी




मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259 और समाज कल्याण विभाग

टोल फ्री नम्बर

0522-2209259

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तरप्रदेश की एक सरकारी योजना है जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों के शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। यह आर्थिक सहायता 51000₹ की होती है, जिसमें से 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते है, 10 हजार रूपए की सामग्री दी जाती है जो विवाहित दाम्पत्य के संसार हेतु लग सकते है, जैसे कि बर्तन, गैस आदि, और बचे हुए 6 हजार रुपए शादी के दौरान खर्चे के लिए दी जाती है। 


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक ही बार मे कई लड़कियों के विवाह संपन्न किये जाते है। यह विवाह उनके रीति रिवाजों, संस्कृति के अनुसार विधिपूर्वक किया जाता है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 से अधिक और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होना अनिवार्य होता है, और जिन भी लोगो को योजना के अंतर्गत लाभ उठाना है उन्हें पहले ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरके अपना नाम दर्ज करना होता है। बता दे की, योजना का लाभ शादी से पहले ही मिलेगा, यानी यदि किसी की शादी हो चुकी है, और वह अब आवेदन करना चाहते है तो यह योजना की पात्रता में नही है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या लाभ मिलते है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कई तरह के लाभ लड़की को मिलते है। इसमें आर्थिक सहायता से लेकर सांसारिक साम्रगी तक शामिल है। 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभों की सूची

    1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक तौर पर सारी सुविधाएं मिलती है
    2. सामूहिक विवाह का आयोजन नगर पंचायत, नगर पालिका, समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है
    3. बीपीएल परिवार में जितनी भी लडकिया हो उन सबको इस योजना का लाभ दिया जाता है
    4. नवविवाहित दाम्पत्य को 10 हजार रुपए के सांसारिक सामग्री दी जाती है, इसमें कपड़े, स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, बड़ी कपड़े ले जाने की बैग, दीवाल घड़ी, वैनिटी किट आदि चीजे होती है
    5. लड़की को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जेवर के तौर पर चांदी के बिछिया और पायल दी जाती है
    6. लड़की के बैंक खाते में 35 हजार रुपयों की राशि DBT के माध्यम से भेजी जाती है
    7. 6 हजार रुपए शादी के अन्य खर्चो के लिए दिए जाते है
    8. सभी धर्मों और वर्गों के परिवारों को इसका लाभ मिलता है
    9. विधवा महिला पुनर्विवाह और तलाकशुदा महिलाओं को दूसरी शादी हेतु भी यही लाभ दिया जाता है, वह भी इस सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है

इसप्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 में आवेदन कर उत्तरप्रदेश की महिलाएं अपने सम्पन्न शादीशुदा जीवन की शुरुआत कर सकती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के लिए पात्रता मापदंड क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 में आवेदन करने लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड रखे गए है। इन पात्रताओं में आनेवाली महिलाएं ही अपना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 की पात्रता सूची

    1. लडकी/महिला और उसका परिवार उत्तरप्रदेश की निवासी नागरिक होनी चाहिए।
    2. लड़की गरीब परिवार से होनी चाहिए, या फिर बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
    3. जिस परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वह योजना में आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
    4. लड़की की उम्र शादी के समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी ही चाहिए।
    5. उम्र की जांच हेतु लडकी और लड़के का जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, स्कूल का दाखिला आदि होने चाहिए।
    6. अविवाहित लड़कियों के लिए उनकी संमति आवश्यक है, और यदि महिला आवेदक विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाणपत्र होना चाहिए, और यदि तलाकशुदा महिला है तो कानूनी रूप से तलाक लेने के दस्तावेज मौजूद होने चाहिए।
    7. योजना के सभी लाभों में दिव्यांग लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे भरना है?

उत्तरप्रदेश में गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह में परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नही होता है, इसलिए ऐसे लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली जाती है। इसमें सरकार की ओर से कई लड़कियों के विवाह सामूहिक रूप से एक ही जगह, एक ही मंडप में किया जाता है। विवाह में लड़की को 51000₹ की राशि का लाभ दिया जाता है, जो जेवर, बर्तन, शादी का खर्चा, और वैवाहिक जीवन हेतु राशि इसमें शामिल होती है। 


योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरना होता है, तभी जाकर ‘सामूहिक विवाह’ में दाम्पत्य को प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए आवेदन करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानते है। 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 प्रक्रिया

स्टेप 1 - अधिकारिक वेबसाइट पर जाए

सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने की अधिकारिक वेबसाइट - https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/index.php पर जाए। यह फॉर्म लड़की (वधु) को ही भरना है।

स्टेप 2 - वधु की जानकारी दर्ज करें

फॉर्म खुलते ही, इसमें सबसे पहले वधु (लड़की) और वधु के परिवार का विवरण देना है। पहले लड़की का आधार संख्या दर्ज करें जिसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करें। साथ ही आधार अनुसार लड़की का नाम, जन्म तिथी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3 - वर की जानकारी दर्ज करें

अब दूसरे चरण में वधु पक्ष का विवरण देना है। इसमें वधु का आधार कार्ड, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें। वर के आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई कर ले।

स्टेप 4 - आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें

अब फॉर्म में लड़की के आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, और वधु वर के पासपोर्ट फोटो स्कैन करके अपलोड करें।

स्टेप 5 - आवेदन सबमिट करें

अब अंतिम चरण में ‘नीतियां एवम शर्ते’ दी है उन्हें स्वीकार करें और आवेदन को वेरीफाई करें। वेरीफाई करते वक़्त ध्यान से दर्ज की हुई जानकारी अच्छेसे जांच ले और सब सही होने पर फॉर्म को ‘सबमिट’ करे। 

स्टेप 6 - आवेदन की स्थिति

आपका आवेदन ‘सबमिट’ होते ही, आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) आएगा, जिसमें आवेदन की स्थिति के बारेमें आपको सभी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जब भी योजना विभाग द्वारा ‘सामूहिक विवाह’ आयोजित किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर विभाग द्वारा SMS या कॉल आ जायेगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फॉर्म pdf प्राप्त करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने आवेदन पत्र की जांच करनी है, स्थिती के बारेमे पता करना है या फिर फॉर्म पीडीएफ डाऊनलोड करना है तो नीचे दी हुई प्रक्रिया को फ़ॉलो करें। 

    1. सबसे पहले ‘आवेदन पत्र संशोधन’ की अधिकारिक वेबसाइट - https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/auth_reg.php पर जाए।
    2. इसमें आपको अपना ‘फॉर्म नंबर’ दर्ज करें। यह आपको आवेदन करने के पश्चात मोबाइल नंबर पर आ जाता है।
    3. इसके बाद आपका सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

यह प्रक्रिया होने के बाद, आपको आपका ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फॉर्म pdf’ प्राप्त हो जाता है, जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते है। विवाह होने के पश्चात इसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रिंट विवाह प्रमाणपत्र डाऊनलोड करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, आपका फॉर्म योजना विभाग में भेजा जाएगा, जिसका अधिकारियों द्वारा वेरफिकेशन होगा। जब वेरफिकेशन होगा, उसके बाद आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर ‘सामुहिक विवाह’ कब आयोजित किया जाएगा, इसकी जानकारी भेजी जाएगी। 


सामूहिक विवाह में शादी सम्पन्न होने के बाद, कुछ ही दिनों में ‘विवाह प्रमाणपत्र’ बन जाता हैं। इसकी जानकारी मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हो जाती है।

प्रिंट विवाह प्रमाणपत्र डाऊनलोड करने के लिए

    1. सबसे पहले प्रिंट विवाह प्रमाणपत्र के पेज पर जाए - https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/print_certificate.php
    2. इसमें आपका ‘फॉर्म नंबर’ दर्ज करें।
    3. इसके बाद आपकी ‘जन्म तिथि’ दर्ज करें।
    4. अंत मे ‘मोबाइल नंबर’ दर्ज करें और सबमिट करे।

इतना करने के बाद आपको आपका ‘विवाह प्रमाणपत्र’ ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा, इसे आप जब चाहे तब डाऊनलोड करके उपयोग में ला सकते है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म के लिए लगनेवाले दस्तावेज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरते वक़्त कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, यदि यह दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नही है तो आप आवेदन प्रक्रिया पूरी नही कर सकते है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    1. लड़की/महिला का आधार कार्ड
    2. वधु - वर का जन्म प्रमाणपत्र 
    3. परिवार का आय प्रमाणपत्र
    4. वधु - वर का जाती प्रमाणपत्र
    5. निवास प्रमाणपत्र
    6. स्कूल की टीसी (यदि उपलब्ध होनेपर)
    7. दोनों का 1 - 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो
    8. तलाकशुदा महिला के लिए तलाक के दस्तावेज
    9. विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
    10. विकलांग महिला के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र

यह कुछ जरुरी दस्तावेज है जो वधु और वर दोनों को आवेदन के समय अपलोड करने होंगे और साथ ही विवाह के दिन अपने पास रखने भी है। विवाह के दिन दोनो भी पक्ष से कम से कम 5 - 5 सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तरप्रदेश की एक खास योजना है, जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों की के विवाह हेतु सहायता की जाती है। इसमें सामूहिक रूप से एक जगह पर कई लड़कियों की शादी करके दी जाती है। विवाह हेतु लड़की के बारात हेतु 6 हजार रुपए, 10 हजार रुपयों की संसारिक सामग्री, चांदी के जेवर और 35 हजार रुपयों की राशि आदि सबकुक दिया जाता है। 


इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तरप्रदेश की निवासी लड़कियों, विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरना होगा, और आवेदन स्वीकार होने पर उनके विवाह की आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। 


यदि आप भी उत्तरप्रदेश से है और गरीब परिवार से है तो किसी भी खर्चे की चिंता किए बिना आज ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म भरे और लाभ उठाएं। 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश से जुड़े अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब

1) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के बाद क्या होता है?

योजना में आवेदन करने के बाद फॉर्म को जिले के ‘समाज कल्याण विभाग’ में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। जब फॉर्म वेरीफाई होता है तब उसकी जानकारी मोबाइल नंबर पर आ जाती है।

2) आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद उसे कहा सबमिट करना होता है?

आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने के बाद, उसे समाज कल्याण विभाग में जमा करना होता है। फॉर्म में साथ आवश्यक दस्तावेज जोड़कर देने होते है।

3) योजना से जुड़ी किसी भी समस्या का निवारण पाने के लिए कहा संपर्क करें?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किसी भी समस्या का निवारण हेतु हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259 पर सम्पर्क कर सकते है। यह हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते है।

4) लड़की को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से कितनी राशि मिलती है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लड़की को 51 हजार रुपयों तक कि आर्थिक सहायता दी जाती हैं। जिसमें वैवाहिक जीवन हेतु सामना, चांदी के जेवर, 6 हजार रूपए नगद और 35 हजार रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाती हैं।

5) विकलांग लड़कियों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या नियम है?

लड़की के परिवार का कोई व्यक्ति विकलांग है, लड़की के माता पिता विकलांग है या लड़की खुद विकलांग है तो ऐसी लड़की को सभी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती हैं।

6) सामूहिक विवाह कब है इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के बाद, आवेदनकर्ता के मोबाइल नंबर पर ‘सामूहिक विवाह’ की जानकारी प्राप्त होती है।