परिचय
बिहार राज्य फसल सहायता योजना: हर साल नैसर्गिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल बरबाद होती है ऐसे में किसानों को साल भर की मेहनत तो बर्बाद होती ही है पर इसके अलावा उन्हें खाने के लिए तक अनाज नही बचता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य फसल सहायता योजना को शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से रबी हो या खरीफ, दोनों ही फसलों की बर्बादी पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि कितना मुआवजा मिलता है, कैसे फॉर्म भरना है, और क्या क्या दस्तावेज लगते है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 Overview
बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना पिछले कुछ वर्षों से बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में माध्यम से किसानों को फसल बर्बादी के बाद भी राहत मिल रही है। जब भी किसी नैसर्गिक आपदाओं के वजह से फसल की बर्बादी होती है तो ऐसे में किसानों को साल भर खाने पीने तक कि समस्या निर्मन हो जाती है, ऐसे में उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हर किसानों को Bihar rajya fasal sahayata yojana के माध्यम से 7500₹ से 10000₹ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ केवल उन्ही किसानों को मिलते है जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। यह नुकसान बाढ़, सूखा, तूफान, जैसे किसी भी नैसर्गिक कारण के वजह से हो सकता है। यदि किसी किसान के फसल का 20% से कम फसल बर्बाद हुई है तो उन्हें 7500₹ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जो कि केवल 2 हेक्टेयर तक ही सीमित है। और यदि किसी किसान की फसल 20% से अधिक बर्बाद हुई है तो उसे 10000₹ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिहार राज्य फसल सहायता योजना निधी दिया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना से मिलने वाले लाभ
बिहार राज्य फसल सहायता योजना से मिलनेवाले लाभों की सूची कुछ इसप्रकार है -
बिहार राज्य के निवासित हर किसान को फसल बर्बादी पर मुआवजा मिलेगा।
20% से कम की फसल बर्बाद होनेपर 7500₹ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे।
20% से ज्यादा की फसल बर्बाद होनेपर 10000₹ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
फसल सहायता योजना में साथ साथ फसल बीमा भी बनाया जाएगा।
सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगी और किसी भी एजेंट का इसमें हस्तक्षेप नही होगा।
पैसे किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किये जायेंगे।
साल में 2 बार यह पैसे दिए जाएंगे। रबी और खरीफ इन दोनों फसलों पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा।
अगहनी धान की फसल, भदई - मक्का फसल,सोयाबीन जैसे फसलों पर यह मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य फसलों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना की पात्रता
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए कुछ पात्रता मापदण्डो को तय किया गया है। जो भी किसान इस पात्रताओं को पूरा करता है, वही योजना में लिए आवेदन कर सकता है और उसका लाभ पा सकता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना की पात्रता सूची कुछ इसप्रकार है -
यह योजना केवल बिहार के किसानों के लिए ही है।
जिन किसानों की खुदकी जमीन है वह पात्र माने जाएंगे।
जो किसान किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है वह भी योजना में आवेदन कर सकता है।
ऐसे किसान जो अपनी खुदकी जमीन के साथ साथ किराए की जमीन पर भी खेती करता है तो भी वह इसके पात्र हैं।
यदि नैसर्गिक आपदा के वक़्त खेती में फसल नही थी तो वह योजना के पात्र नही होगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने की पूरी A टू Z प्रक्रिया
Bihar rajya fasal sahayata yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले Bihar rajya fasal sahayata yojana online registration करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आइए जानते है कि कैसे Bihar rajya fasal sahayata yojana online registration करना है।
स्टेप 1 - बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किसान पंजीकरण प्रक्रिया
सबसे पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बिहार कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए। https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
इस वेबसाइट पर आप बिहार की सभी कृषि योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते है।
अब आपको कृषि विभाग के पोर्टल पर नीछे स्क्रॉल करने पर ‘किसान पंजीकरण’ का एक बॉक्स मिलेगा। उसपर ‘आगे बढ़े’ वाले बटन पर क्लिक करना है।
ऐसा करते ही एक नया पेज खुल जायेगा। या फिर आप सीधा https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ इसपर क्लिक करके वहाँपर पहुँच सकते है।
यह पोर्टल पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही आवेदन कर सकते है।
किसान पंजीकरण पोर्टल पर जाने में बाद यहाँपर आपको 2 विकल्प मिलेंगे, एक लॉगिन का और दूसरा रजिस्ट्रेशन का। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही किया है तो अपने मोबाइल नंबर, या यूजर आईडी से लॉगिन करें अथवा ‘new registration’ के विकल्प पर क्लिक करे।
रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, पता, आधार कार्ड, जमीन से जुड़ी जानकारी, और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना है।
यह सुनिश्चित करना ना भूले की सारी जानकारी सटीक है। यदि कोई गड़बड़ होती है तो इसका असर हर आवेदन में हो सकता है। इसलिए फॉर्म को डबल चेक जरूर करे।
सारी जानकारी की पुष्टि करने के बाद फॉर्म को सबमिट करे, जिसके बाद आपके दर्ज किए हुए मोबाइल नंबर पर एक ‘ओटीपी’ आएगा।
ओटीपी को डालने के बाद, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और तुरंत आपको एक ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ यानी कि किसान निबंधन संख्या प्राप्त होगी।
इस ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ यानी किसान निबंधन संख्या के माध्यम से ही आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना और अन्य कृषि योजना में आवेदन कर सकते है।
यह हो गयी है आपकी किसान पंजीकरण की प्रक्रिया। इतना करने के बाद आपका काम यही खत्म नही होता है, अभी तो मुख्य काम करना बाकी है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको वापस से बिहार DBT पोर्टल पर आना होगा।
स्टेप 2 - बिहार राज्य फसल सहायता योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया
वापस से बिहार कृषि विभाग DBT पोर्टल पर आजाए या फिर https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ इस लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर सीधा पहुचे।
वेबसाइट पर आते ही, किसान पंजीकरण का पोर्टल आएगा, जिसमें लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
लॉगिन में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर (किसान निबंधन संख्या) और मोबाइल नंबर को दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करे।
लॉगिन करने के बाद आपका ‘किसान प्रोफाइल’ खुल जायेगा, इसमें नीचे ‘योजना लिस्ट’ का विकल्प दिखेगा उसपर क्लिक करें।
इस योजना लिस्ट में बिहार राज्य फसल सहायता योजना को ढूंढे और उसपर क्लिक करें। अभी बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के खरीप फसलों के लिए आवेदन करना शुरू है तो योजना का नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा।
योजना पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जायेगा जिसमें आपको अपने फसल से जुड़ी सारी जानकारी देनी होती है।
बर्बाद हुई सारी फसलों की जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट करे। फॉर्म सबमिट होते ही, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जायेगा।
कुछ ही दिनों में आपके आवेदन की जांच होगी, एक कृषि अधिकारी आपके घर आकर आपके खेती और फसल की जांच करेगा। यदि आपके नुकसान की पुष्टि अधिकारी द्वारा हो जाती है तो कुछ ही दिनों में आपके खाते में DBT के माध्यम से पैसे दाल दिए जाते है।
इसप्रकार स्टेप 1 और स्टेप 2 के माध्यम से कोई भी किसान अपने बर्बाद हुई फसलों के लिए Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana का लाभ उठा सकता है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana में लगनेवाले दस्तावेज
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में फॉर्म भरने के लिए ज्यादा दस्तावेजो कि जरूरत नही है। पर आवेदन करने से पहले किसान पंजीकरण करना जरूरी है, जिसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है।
दस्तावेजो कि सूची कुछ इसप्रकार है -
किसान का आधार कार्ड
जमीन का मालिकाना हक होनेका प्रमाण
किसान के बैंक खाते का विवरण यानी पहला पेज
किसान के 2 फोटो
जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज
यदि पंजीकरण पहले ही किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर
मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक किया हो
यदि जमीन का मालिक अन्य कोई है तो उसका प्रमाण
यह दस्तावेजों के माध्यम से आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदन में दौरान यदि कोई समस्या आती है तो जिला कृषि विभाग से या फिर करीबी CSC सेन्टर पर जाकर सहायता माँगे।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन क्या है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन यह दोनों ही बिहार कृषि विभाग की योजनाएं है। जिसमे बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसानों को फसल बर्बाद होनेपर आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें धान, गेंहू, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का समावेश होता है।
दूसरी ओर धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन भी एक कृषि योजना ही है जिसके माध्यम से सरकार खुद ही किसानों से धान की फसल की खरीदारी करती है, ताकि किसानों को धान का सही भाव मिल सके। धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह योजना उन्ही किसानों के लिए है जो स्वयं से चाहते है कि उनके धान की फसल को सरकार द्वारा खरीद लिया जाए।
धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन का लाभ उठाने के लिए किसानों को DBT पोर्टल के माध्यम से धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन फॉर्म को भरना होगा। जिसकी प्रक्रिया कुछ इसप्रकार है -
फॉर्म को भरने से पहले ‘किसान पंजीकरण’ करना अनिवार्य है, जिसके बाद ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ प्राप्त होगा। प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ यहाँपर लॉगिन करके अपना प्रोफाइल खोल लेना है।
प्रोफाइल खुल जानेपर ‘योजना लिस्ट’ वाले सेक्शन में जाए और ‘धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन’ को ढूंढे और उसपर क्लिक करें।
यह आपका धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन फॉर्म है जिसमें पूछी गई आवश्यक जानकारी जैसे कि फसल, जमीन, उत्पादन का अनुमान आदि से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
सबकुछ दर्ज होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दे और सत्यापन के लिए भेज दे। कुछ दिनों बाद आपका फॉर्म चेक किया जाएगा और सब सही रहने पर फॉर्म को स्वीकृति दी जाएगी।
फॉर्म स्वीकार होनेपर सरकार द्वारा निर्धारित MSP (मैक्सिमम सैलिंग प्राइस) पर आपके धान की खरीदारी की जाएगी।
इसप्रकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन दोनों ही एक अच्छी योजनाए है जो किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा और फसल का उचित मूल्य देने में सहायता करती है।
Bihar rajya fasal sahayata yojana status check करने की प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के बाद, कृषि अधिकारियों द्वारा दी हुई जानकारी की जांच होती है। जब तक कि जांच पूरी नही होती आपका आवेदन स्वीकार नही होता है। ऐसे में यदि आपको जानना है कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है तो नीचे दिए हुए प्रक्रिया को फॉलो करें -
Bihar rajya fasal sahayata yojana status check करने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग की इस वेबसाइट पर जाए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/regfarmer/pmkisanadmin/StatusLogin.aspx
वेबसाइट पर जाते ही ‘रजिस्ट्रेशन स्टेटस’ का एक फॉर्म खुल जायेगा।
इस फॉर्म में Bihar rajya fasal sahayata yojana status check करने के लिए 3 विकल्प दिए गए है - आधार कार्ड के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, या फिर मोबाइल नंबर से। आपको इनमें से जो भी विकल्प चुनना है उसे चुने।
आपने जो भी विकल्प चुन है, वह नीचे दिए हुए बॉक्स में दर्ज करें और login पर क्लिक करें। ऐसे करते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस और जितनी भी योजनाओं में आवेदन किया है उन सबका स्टेटस दिख जाएगा।
इसप्रकार आप जब चाहे तब अपने मोबाइल के माध्यम से ही Bihar rajya fasal sahayata yojana status check कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के माध्यम से बिहार के सभी किसानों को बाढ़, सूखा या अन्य किसी नैसर्गिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा साल में 2 बार दिया जाता है। जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 - 10000₹ की राशि प्रदान की जाती है। बिहार कृषि विभाग DBT पोर्टल के माध्यम से ‘किसान पंजीकरण’ करके बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने पर इसका लाभ मिलता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के लिए खरीप फसलों के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, यदि किसी किसान भाई ने अभी तक योजना के लिए आवेदन नही किया है तो आज ही अपने करीबी CSC सेंटर या फिर जिला कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें और योजना का लाभ उठाए।
अक्सर पूछे जानेवाले सवाल जवाब
1) बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब लागू हुआ है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत 2018 में बिहार में हुई है। देशभर में कई राज्यों में इसीप्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।
2) बिहार राज्य फसल सहायता योजना घोषणा पत्र कहाँसे प्राप्त होगा?
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana ghoshna patra प्राप्त करने के लिए DBT पोर्टल पर जाए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ और योजना के सेक्शन में जाकर ‘गाइडलाइन’ वाला एक सेक्शन दिखेगा उसपर जाए। यहाँपर सभी योजनाओं के घोषणा पत्र आपको मिलेंगे। आपको केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा।
3) बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है?
Bihar rajya fasal sahayata yojana online registration करने के लिए सबसे पहले https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ इस वेबसाइट पर जाए। इसके बाद ‘किसान पंजीकरण’ की प्रक्रिया को पूरा करें और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। अब रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ यहाँपर लॉगिन करें और बिहार राज्य फसल सहायता योजना को ढूंढकर आवेदन करें।
4) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के फॉर्म कबसे शुरू होंगे?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का फॉर्म साल में 2 बार शुरू होता है। अभी 2024 के लिए खरीप फसलों के लिए फॉर्म भरना शुरू है, यह अक्टूबर और नवंबर महीने तक रह सकता है।
5) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
अभी तक तो ऐसे किसी भी अंतिम तिथि के बारेमे कोई खबर नही आई है, यदि आती है तो अपडेट दिया जाएगा। पर फॉर्म शुरू होने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म भरना कभी भी एक अच्छा विकल्प होता है, इसलिए देरी ना करें।
6) बिहार राज्य फसल सहायता योजना की समस्या निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के समस्याओं को दूर करने हेतु किसान हेल्पलाइन नंबर जारी किया है - 0612-2233555 या 8544588461
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